COVID19-एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं

Shri Mi
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दिल्ली।केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बारे में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश एक जून से तीस जून तक लागू होंगे। इस दौरान लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की योजना है। एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। स्कूल और कॉलेज खोलने के बारे में फैसला जुलाई में किया जाएगा। होटल, धार्मिक स्थल और सेलून खोलने के बारे में निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। विदेश यात्रा, सिनेमा हाल, जिम, मेट्रो सेवा अभी बंद रहेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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