दिल्ली।National Pension Scheme: Coronavirus (Covid-19): पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority-PFRDA) ने शुक्रवार को कहा कि एनपीएस खाताधारकों (NPS Subscribers) को कोविड-19 (Corona Virus) के उपचार से संबंधित खर्चों के लिए आंशिक निकासी की इजाजत होगी. पीएफआरडीए के इस फैसले से एनपीएस (National Pension System) खाताधारकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.सीजीवालडॉटकॉम व्हाट्सएप के (NEWS) ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये,और पाये देश-प्रदेश की विश्वसनीय खबरे
जानकारी के मुताबिक पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत सभी अंशधारकों और खाताधारकों को संबोधित एक परिपत्र में कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के निर्णय के मद्देनजर, जिसके तहत कोविड-19 को महामारी (Coronavirus Epidemic) घोषित किया गया है, कोविड-19 को गंभीर बीमारी घोषित करने का निर्णय किया गया है, जो प्राणघातक है. पीएफआरडीए ने परिपत्र में कहा है कि खाताधारकों को बीमारी के इलाज के लिए आंशिक निकासी की इजाजत दी जाएगी. यह इजाजत जरूरत पड़ने पर खाताधारकों, उनके जीवनसाथी, बच्चों, आश्रित माता-पिता के इलाज के लिए दी जाएगी.