क्रिकेट कोच सन्नी को जमानत से इंकार.. 61 लाख से अधिक धोखाधड़ी का आरोप…अभिभावकों की मांग..खुश्बू और अन्शुल पर भी हो कार्रवाई

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—क्रिकेट टीम में सलेक्शन कराने और फारेन ट्रिप के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपी प्राइम क्रिकेट अकादमी के कोच सन्नी दुआ को जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। जमानत याचिका खारिज होने पर क्रिकेट खेलने वाले अभिभावकों ने खुशी जाहिर किया है। साथ ही धोखाधड़ी मामलें में पीड़ितों ने प्राइम क्रिकेट अकादमी डायरेक्टर अन्शुल दुआ और स्टाफ खुश्बू के खिलाफ अपराध दर्ज किए जाने की मांग की है।

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जानकारी देते चलें कि महामाया विहार निवासी राखी खन्ना ने प्राईम क्रिकेट अकादमी के कोच सन्नी दुआ पर करीब 62 लाख रूपयों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। तोरवा थाना में अपराध दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी सन्नी दुआ को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया। राखी खन्ना के अनुसार कोच सन्नी दुआ ने अण्डर 14,16,18 और 23 की टीम में सलेक्शन समेत फोरेन ट्रिप कराने को लेकर अकादमी के बच्चों केअभिभावकों से 62 लाख से अधिक रूपयों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। 

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि  सन्नी दुआ के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में लखनऊ उत्तर प्रदेश में दो एफआईआर दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद बिलासपुर पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 467 और 468 के तहत 25 जनवरी को न्यायालय के हवाले किया।

मामले में दो दिन पहले कोर्ट के सामने बचाव वकील रूचिर मालवीय और सन्नी दुआ के वकील अनुराग वाजपेयी की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।    

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