CG-नाबालिग का अपहरण कर बनाता रहा शारीरिक संबंध, कोर्ट ने सुनाई सजा

Shri Mi
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बलौदाबाजार। जिले के सुहेला थाना इलाके में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। आरोपी ने युवती के साथ 10 दिनों तक लगातार सम्बन्ध बनाया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया। जहां न्यायलय ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं के तहत 37 साल कारावास की सजा सुनाई है।जानकारी के अनुसार पूरा मामला सुहेला थाना क्षेत्र के ग्राम मोपर का है। पीड़िता के पिता ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी लड़की 3 फरवरी को दोपहर घर से किसी को बिना बताये कहीं चली गई है। जिसके बाद वह 13 फरवरी तक घर वापस नहीं लौटी थी। इस बात की सूचना आसपास के लोगों और रिश्तेदारों को बताई गई।

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जिसके बाद उसकी पतासजी में सब जुट गए, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। जिसके बाद नाबालिग के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ शारिरिक संबंध भी बनाता रहा। पुलिस ने ग्राम खम्हरिया में आरोपी के कब्जे से नाबालिग को छुड़ाया और आरोपी गिरफ्तार कर लिया।

न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 (2-N), भारतीय दंड संहिता एवं धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश किरण त्रिपाठी ने प्रकरण की गंभीरता और साक्ष्यों के परिशीलन करने के बाद आरोपी का अपराध सिद्ध होना पाया और अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को धारा 363 के तहत सात वर्ष, और 500 रुपयों का अर्थदंड, धारा 366 के तहत दस साल का कठोर कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड, धारा 376 (2-N) के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड के अलावा पाक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत भी दस वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय के आदेशानुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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