कंटेनमेंट जोन-कोरोना के बढ़ते मामले,राजधानी के इन इलाको मे कंटेनमेंट जोन घोषित

Shri Mi
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रायपुर।राजधानी में आज भी 4 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, इसके बाद यहां कुल 15 से अधिक इलाके कंटेनमेंट जोन की श्रेणी में आ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना ब्लास्ट होने के बाद कबीर नगर अविनाश आशियाना, बैजनाथ पारा की गली, अभनपुर के उरला क्षेत्र, डीडी नगर के कंचन गंगा फेस 1 को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन सख्ती बरत रही है। जिला कलेक्टर, एएसपी, निगमायुक्त ने गुरुवार को शहर के सभी कंटेंटमेंट जोन का निरीक्षण किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कल भी 4563 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई थी और 39 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3 लाख 49 हजार 187 हो गया है। वहीं, प्रदेश में अब तक 4170 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक 3 लाख 19 हजार 488 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जबकि एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 25529 हो गया है।हमारे telegram न्यूज़ ग्रुप से जुड़े व रहे देश प्रदेश की खबरों से अपडेट, यहाँ क्लिक कीजिये

कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन और कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्रमांक 08 के अंतर्गत अविनाश अशियाना (थाना-कबीर नगर) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व और पश्चिम में अविनाश अशियाना आवासीय काॅलोनी की बाउड्रीवाल, उत्तर में अविनाश अशियाना की बांउड्रीवाल एवं खाली जमीन तथा दक्षिण में अविनाश अशियाना आवासीय कालोनी का मुख्य द्वार तक निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यहां 5 से अधिक नए कोरोना पाॅजिटिव केस पाए गए है। कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें।

प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें।

अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे। कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन और कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला रायपुर में नगर पालिका निगम रायपुर के जोन क्रमांक 04 के अंतर्गत मोतीमहल के सामने बैजनाथपारा (थाना- कोतवाली) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व में युसुफ भाई का मकान, पश्चिम में अमित शादाब (ओम ड्रायक्लीनर्स), उत्तर में रास्ता गली (मोती महल के सामने गली) तथा दक्षिण में रास्ता बंद तक निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यहां 5 से अधिक नए कोरोना पाॅजिटिव केस पाए गए है। कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें।

प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे। कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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