सूरजपुर। जिला पंचायत सीईओ ने अनिल चतुर्वेदी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड प्रतापपुर को अपने शासकीय कार्य दायित्वों के प्रति लगातार लापरवाही किये जाने एवं मुख्यालय से अनुपस्थित रहने से शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रगति प्रभावित होने के कारण श्री चतुर्वेदी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने के फलस्वरूप सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् अनिल चतुर्वेदी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड-प्रतापपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री चतुर्वेदी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का मुख्यालय, कार्यालय उपसंचालक कृषि में निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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