Pension विकल्प का निर्धारित प्रपत्र-एक, दो व सहमति पत्र यहां से करे डाउनलोड

Prakash Gupta
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कांकेर-नई एवं पुरानी पेंशन योजना का विकल्प भरने के संबंध में जगदलपुर के संभागीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन धीरज नशीने द्वारा कांकेर जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त कार्यालय प्रमुखों का ऑनलाईन कार्यशाला आयोजित किया जाकर कर्मचारियें द्वारा एनपीएस, ओपीएस विकल्प चयन के लिए प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी कांकेर रामानंद कुंजाम, सहायक कोषालय अधिकारी संगीता कावड़े, शोभाराम धु्रव सहित सभी आहरण संवितरण अधिकारी मौजूद थे।

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संयुक्त संचालक धीरज नशीने ने कर्मचारियों द्वारा नई एवं पुरानी पेंशन योजना में विकल्प चयन कर प्रपत्र भरने के पश्चात कार्मिक संपदा में अपलोड करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दिया। उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत् 01 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच नियुक्त शासकीय सेवकों को नई पेंशन योजना में बने रहने अथवा पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प भरना होगा, 01 अप्रैल 2022 एवं उसके बाद नियुक्त होने वाले शासकीय सेवक अनिवार्यतः पुरानी पेंशन येजना के सदस्य होंगे।

संयुक्त संचालक नशीने द्वारा कार्यशाला में बताया गया कि नवीन पेंशन योजना में बने रहने हेतु निर्धारित प्रपत्र-एक (नोटराईज्ड) अथवा पुरानी पेंषन योजना का लाभ लेने का विकल्प निर्धारित प्रपत्र-दो (नोटराईज्ड) एवं सहमति पत्र भरकर कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद विकल्प एवं सहमति पत्र को कार्मिक संपदा में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लॉगिन से अपलोड किया जावेगा। संचालक पेंषन के निर्देषानुसार विकल्प एवं सहमति पत्र 24 फरवरी 2023 तक अनिवार्यतः अपलोड किया जाना है।

विकल्प का निर्धारित प्रपत्र-एक, दो एवं सहमति पत्र कार्मिक संपदा के अपलोड फार्म आप्षन में उपलब्ध है, साथ ही छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वेबसाईट में वित्त निर्देष 02/2023 को भी डाउनलोड किया जा सकता है।

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