रायपुर।व्याख्याताओं की जॉइनिंग को लेकर डीपीआई ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने 30 मार्च तक जॉइनिंग नहीं की है उनका नियुक्ति आदेश रद्द कर दिया गया है। आदेश में लिखा है कि नियुक्ति आदेश के शर्त 1 के अनुसार व्याख्याताओं को 31 मार्च 2021 तक पदंकित की संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के लिए निर्देशित किया गया था। उक्त तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वामी निरस्त माना जाना है। अतः जिन चयनित व्याख्याताओं ने 31 मार्च 2021 तक पदंकित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है उनकी नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
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