दिल्ली। में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पाबंदियों की लंबी फेहरिस्त जारी की है. ये पाबंदियां 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी. दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक/ राजनीतिक/ स्पोर्ट्स/ एंटरटेनमेंट/ अकादमी/सांस्कृतिक/ धार्मिक/ त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगाई गई है. सभी स्विमिंग पूल बंद किए गए हैं. केवल वह स्विमिंग पूल खुले रहेंगे, जहां पर स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ये सख्त फैसले लिए हैं. अंतिम संस्कार में अब अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे.रेस्टोरेंट और बार भी अब अपने सिटिंग कैपेसिटी के 50 फ़ीसदी पर काम करेंगे. मेट्रो में भी एक कोच में सिटिंग कैपेसिटी के 50% ही लोग ट्रेवल कर सकेंगे. बसों में भी एक समय मे 50% क्षमता के साथ ही यात्री यात्रा कर सकेंगे.
स्टेडियम में स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने की इजाजत होगी लेकिन बिना दर्शकों के.सिनेमा/थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे. सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान या कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा दिया जाएगा.दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर/ऑटोनोमस बॉडी/ पीएसयू/ कॉरपोरेशन/ और लोकल बॉडी में ग्रेड -1 या इसके बराबर के अधिकारी अपनी 100% क्षमता पर काम करेंगे, जबकि बाकी स्टाफ 50% क्षमता के साथ काम करेगा.हालांकि स्वास्थ्य विभाग पुलिस,होमगार्ड सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी या जिला प्रशासन के लोग बिना किसी पाबंदी के काम करते रहेंगे.
Delhi :
— AAP Express ?? (@AAPExpress) April 10, 2021
बस में अब 50 फीसदी लोग सफर कर पाएंगे। पहले फुल सीटिंग कैपेसिटी पूरा होगी।
मेट्रो में भी 50 फीसदी कर पाएंगे।
शादी में सिर्फ 50 लोग होंगे।
सिनेमा हॉल बार रेस्टॉरेंट में सीटिंग कैपेसिटी के 50 फीसदी लोग होंगे।#DDMA #COVID19 pic.twitter.com/FYbP4fBqLt