बेली ब्रांड वाटर पर प्रतिबंध…पूर्वी रेलवे का फरमान..बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

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railwaal_picasa- Copyबिलासपुर— पूर्वी रेलवे ने बेली ब्रांड के बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया है। शिकायत पर जांच के दौरान बेली ब्रांड का बोतल बंद पानी अशुद्ध पाया गया है। रेल प्रशासन बेली कम्पनी के उत्पाद को मिस्ब्रांडेड की श्रेणी में डाल दिया है। रेल प्रशासन ने फरमान जारी किया है कि यदि रेलवे कैटरिंग या स्टाल पर बेली कम्पनी की बोतल बंद पानी बेचते पाया गया तो कार्रवाई होगी।

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दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी रेलवे नें स्टेशन क्षेत्र में बेली ब्रांड पेकेज्ड वाटर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। पूर्वी रेल प्रशासन ने शिकायत के बाद बेली ब्रांड बोतल बंद पानी का लेबोरेटरी टेस्ट कराया। सेम्पलिंग टेस्ट में बेली का पैकेज्ड वाटर फेल हो गया। पानी में मानक अशुद्धियां पायी गयी है।

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रिपोर्ट के आधार पर पूर्वी रेल प्रशासन ने आदेश जारी कर पूर्वी रेल जोन के सभी स्टेशनों में बेली वाटर को प्रतिबंध कर दिया है। पूर्वी रेल प्रशासन के अनुसार यदि रेलवे क्षेत्र में आनेवाले स्टेशनों के केटरिंग स्टालों और बेली ब्रांड का पैकेज्ड वाटर बिक्री करते हुए पाया गया तो कठोर कार्रवाई होगी।

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साउथ विहार में अतिरिक्त कोच

बिलासपुर—दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त भीड़ से यात्रियों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखकर दुर्ग-राजेन्द्रनगर-दुर्ग साउथ विहार एक्सप्रेस  में अतिरिक्त अस्थायी कोच लगाने का फैसला किया है। दुर्ग से चलकर राजेन्द्रनगर जाने वाली गाड़ी में अतिरिक्त कोच 1 से 3दिसम्बर तक जोड़ा जाएगा। इसी तरह राजेन्द्रनगर से छूटने वाली गाड़ी में अतिरिक्त कोच की सुविधा 2 से 4 दिसम्बर  तक रहेगी।

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