अलीगढ़ स्थायी लोक अदालत ने विद्युत विभाग पर एक किसान की करंट से मौत के मामले में पांच लाख का जुर्माना मय ब्याज लगाया है। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार व वरिष्ठ सदस्य सत्यदेव उपाध्याय ने संयुक्त रूप से फैसला सुनाया है।
पीड़ित धनवंती देवी निवासी नगला कुंजी, गोंडा ने देहात क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता व इगलास के अधिशासी अभियंता के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें आरोप था कि 28 अप्रैल 2017 को वह अपने 47 वर्षीय पति उदयवीर सिंह के साथ आंधी बंद होनेके बाद खेतों में पानी लगाने नलकूप पर पहुंची थी।
यह नलकूप चालू करते समय 11 हजार वोल्ट लाइन का तार टूटकर गिरी, जो कि पति के शरीर पर आ चिपका और उनकी मौत हो गई। महिला पति को बचाने में झुलस गई। स्थायी लोक अदालत में दायर याचिका पर उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा से रिपोर्ट तलब की गई।
इस रिपोर्ट में कहा गया कि विद्युत लाइन का उचित रखरखाव न होने की वजह से यह घटना हुई। पावर कारपोरेशन का अनुरक्षण स्टाफ इसके लिए जिम्मेदार है। अदालत ने पांच लाख रुपये सात फीसद ब्याज सहित पीड़ित पक्ष को एक माह के भीतर देने के आदेश दिए हैं।