रायपुर।प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों (Government Employees) को जल्दी बड़ी राहत मिल सकती है। 3 साल से स्थानांतरण पर लगी रोक (Transfer Ban) 1 अगस्त से हटने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल नई ट्रांसफर पॉलिसी 2022 (New Transfer Policy 2022) के प्रारूप (draft) को तैयार कर लिया गया है। वहीं इसकी मंजूरी मिलने के साथ ही 1 से 15 अगस्त तक स्थानांतरण के लिए कर्मचारी आवेदन करने के बाद पात्र होंगे जबकि 15 सितंबर तक इसके लिए आदेश जारी किए जाएंगे।इसके लिए भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में हटाने का निर्णय लिया गया था। वही नई ट्रांसफर नीति के लिए मंत्रिमंडल समिति बनाने का फैसला भी लिया गया था। अब उप समिति द्वारा इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इस प्रारूप को अनुमोदन के लिए जल्द सीएम के पास भेजा जाएगा।
नई तबादला नीति सुझाव अनुशंसा के आधार पर तैयार होगी। वही सीएम से इसका अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। अरबी जानकारी की माने तो मानसून सत्र समाप्त होने के साथ ही तबादला नीति के प्रारूप को सीएम भूपेश बघेल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। वही सीएम से हरी झंडी मिलने के साथ ही इसे जारी कर दिया जाएगा।
इससे पहले 14 जुलाई को कैबिनेट बैठक उप समिति के गठन का फैसला लिया गया था। उस समिति में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में उप समिति का निर्माण किया गया था। जिसमें शिव कुमार डहरिया के अलावा प्रेमसाय सिंह टेकाम, अनिला भेंडिया और मोहम्मद अकबर को सदस्य नियुक्त किया गया था।
कार्यालय अधिकारियों की माने तो पुरानी तबादला नीति के आधार पर ही नई स्थानांतरण नीति को तैयार किया गया है। नई ट्रांसफर पॉलिसी 2022 में जिले के भीतर स्थानांतरण प्रभारी मंत्री और विभागीय स्थानांतरण आदेश विभागीय मंत्री के अनुमोदन से ही जारी किए जा सकेंगे। इसके अलावा नई तबादला नीति के तहत अनुसूचित क्षेत्र में ट्रांसफर हुए अफसर और कर्मी तभी अपने पद से मुक्त होंगे जब उनके स्थान पर भेजे हुए अफसर और कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। वही 3 साल बाद तबादले पर से हट रही रोक के बाद लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।