पन्द्रह साल बाद मिला…मौसम को न्याय..अब लायसेंस निरस्त की मांग

BHASKAR MISHRA
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रायपुर—– पूरे पन्द्रह साल बाद डॉक्टर से प्रताड़ित मौसम श्रीवास्तव को न्यायालय से न्याय मिला है। कोर्ट से फैसला होने के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय को धन्यवाद दिया है। अब मौसम श्रीवास्तव के परिजनों ने डॉ. शगुन बागड़ी की लायसेंस निरस्त किए जाने की मांग की है।

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           आरटीआई कार्यकर्ता संजीव अग्रवाल ने बताया कि राजधानी रायपुर की प्रसिद्ध डॉक्टर शकुन बागड़ी के खिलाफ मौसम श्रीवास्तव को पूरे पन्द्रह साल बाद लम्बी लड़ाई के बाद न्याय मिला है। संजीव अग्रवाल ने जानकारी दी कि साल 2007 एक प्रकरण में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, 4 फरवरी 2021 को  डॉक्टर को एक साल की जेल और 10 हजार रूपए जुर्माना किया है। 

             संजीव ने जानकारी दी कि  डॉ शगुन बागड़ी रायपुर स्थित बागड़ी नर्सिंग होम की संचालिका हैं। डॉक्टर बागड़ी 2007 में  मौसम श्रीवास्तव नाम की गर्भवती महिला को एक्सपाईरी इंजेक्शन लगाने और सामान्य प्रसव की परिस्थिति नही होने की स्थिति में जबरन प्रयास करने और लापरवाही करने का आरोप था। प्रयास में पीड़ित को जान से हाथ धोना पड़ा था।

            मौसम श्रीवास्तव का मामला मामला कोतवाली थाने तक पहुंचा।  अब जाकर मौसम को 15 साल बाद इंसाफ़ मिला है। विसल ब्लोअर संजीव अग्रवाल के साथ मृतिका के देवर और पति ने इंसाफ़ की इस लड़ाई में न्यायालय, पुलिस प्रशासन और मीडिया का आभार जाहिर किया है।

                       संजीव अग्रवाल ने राज्य सरकार से डॉक्टर बागड़ी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द करने की माँग की है। जानकारी हो कि पहले भी एक प्रकरण में डॉ शकुन बागड़ी को 1 दिन की जेल हो चुकी है। संजीव अग्रवाल ने सरकार से निवेदन किया है कि जनहित में ऐसे मामलों की जांच करवाने के बाद सम्बधित सभी प्रकरणों में शामिल  अस्पतालों और डॉक्टरों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सजा दी जाए।

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