धमतरी- कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम, बचाव एवं नियंत्रण के लिए जिले में धारा 144 एवं आगामी 26 अप्रैल तक लाॅकडाउन घोषित किया गया है। उपभोक्ताओं को उनके राशनकार्डों पर खाद्यान्न की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य दूकानों को सुबह छः से सुबह दस बजे तक संचालित करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है तथा इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं।धमतरी नगरपालिक निगम क्षेत्र में स्थित 34 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में संभावित भीड़ के मद्देनजर जिला खाद्य अधिकारी ने पुलिस बल तैनात करने की मांग पुलिस अधीक्षक से की है। गौरतलब है कि धमतरी नगरपालिक निगम क्षेत्र औद्योगिक वार्ड, मकेश्वर वार्ड, लाल बगीचा वार्ड, साल्हेवार पारा, बांसपारा, टिकरापारा, महंत घासीदास वार्ड, गोकुलपुर वार्ड, डाक बंगला वार्ड, सोदिभाठ वार्ड, रामसागर पारा, कोष्टापारा, बनियापारा, ब्राम्हण पारा, विंध्यवासिनी वार्ड, बठेना वार्ड, नवागांव वार्ड, महिमासागर वार्ड, हटकेशर वार्ड, रिसाईपारा पूर्व, दानीटोला वार्ड, सामुदायिक विकास समिति डूडा, श्री सेवा शैक्षणिक सेवा एवं कृषि विकास समिति, जोधापुर वार्ड, सुभाषनगर वार्ड, महात्मा गांधी वार्ड, नयापारा वार्ड, शीतलापारा वार्ड, जालमपुर वार्ड, सदर उत्तर वार्ड, रामपुर वार्ड, आमापारा वार्ड, मराठापारा वार्ड, सुंदरगंज वार्ड में उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं।
26 अप्रैल तक लॉकडाउन,शासकीय उचित मूल्य दुकानें अब इस समय तक संचालित होंगी
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर