पटना।Government should give details of fake degree holders:पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को राज्य के विद्यालयों में फर्जी डिग्री के आधार नौकरी कर रहे शिक्षकों का दो सप्ताह के अंदर ब्यौरा देने का निर्देश दिया है।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की ओर से राज्य के विद्यालयों में फर्जी डिग्री के आधार बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों के संबंध में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद बिहार सरकार को दो सप्ताह के अंदर ऐसे शिक्षकों के बारे में अदालत को विस्तृत विवरण सौंपने का निर्देश दिया।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने यहाँ क्लिक कीजिये
Join Our WhatsApp Group Join Now