Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है. राज्य सरकार की ओर से अनलॉक की नई गाडइलाइन जारी की गई है. राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. अब सभी दुकान,शॉपिंग मॉल रात 10 बजे तक खुल सकेंगे.धार्मिक कार्यक्रमों को भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मंजूरी दे दी है. धार्मिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे. रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रदेश में जन अनुशासन कर्फ्यू लागू रहेगा. कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजस्थान की सरकार ने संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसमें धार्मिक समारोह की इजाजत दी गई है जिसमें अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे. हालांकि ये भी कहा गया है कि धार्मिक समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की एक डोज अनिवार्य होगी. पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा.
गाइडलाइंस की मुख्य बातें
धार्मिक कार्यक्रम सुबह छह बजे से रात दस बजे तक आयोजित किए जा सकेंगे
धार्मिक समारोह में अधिकतम दो सौ लोगों को इजाजात, जो एक डोज ले चुके हैं
पशु हाट मेला और हाट बाजारों को खोलन की इजाजत रहेगी
सभी शॉपिंग मॉल्स और दुकानें रात दस बजे तक खुली रहेंगी
पेट्रोल-डीजल पंप अपने समयानुसार चलते रहेंगे
पूरे राज्य में रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा