जीपीएफ घोटाला..पुलिस कप्तान ने किया मास्टर माइंड आरक्षक संजय को बर्खास्त…महिला निरीक्षक निरीक्षक निलंबित..दोनो ने किया 60 लाख रूपयों का बड़ा घोटाला

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—पुलिस विभाग में जीपीएफ घोटाला के मुख्य आरोपी आरक्षक संजय श्रीवास्तव को पुलिस कप्तान ने बर्खास्त कर दिया है। मामले में पुलिस कप्तान ने जांच का आदेश दिया था। जांच  पड़ताल के बाद जांच अधिकारी राजेश श्रीवास्तव ने रिपोर्ट पेश किया। रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद आरक्षक संजय श्रीवास्तव को गिरफ्तार जेल दाखिल कराया गया। नया आदेश जारी कर पुलिस कप्तान ने संजय श्रीवास्तव को बर्खास्त और मामले में सह आरोपी बनायी गयी मधुशिला को निलंबित किया है। 
 
                               जानकारी देते चलें कि करीब तीन महीने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जीपीएफ घोटाला का मामला सामने आया। खबर सामने आने के बाद पुलिस कप्तान पारूल माथुर ने डीएसपी राजेश श्रीवास्तव को जांच का आदेश दिया। जांच में विभाग में फण्ड लिपिक मधुशीला सुरजाल,आरक्षक संजय श्रीवास्तव को दोषी पाया गया। दोनो ने मिलकर शासन को करीब 60 लाख रूपयों का फर्जीवाड़ा कर आहरण किया। 
 
             पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अनुसा्र जांच में पाया गया कि दोनो ने मिलकर षड़यंत्रपूर्वक वित्तीय
अनियमितता करते हुये शासकीय धनराशि का गबन किया है। विभागीय भविष्य निधि के खाताधारकों के खाते में उपलब्ध धनराशि से अधिक का आहरण और  भुगतान किया गया। मनमाने तरीके, भ्रामक और त्रुटिपूर्ण जानकारी
प्रस्तुत किया। संजय श्रीवास्तव ने बिना किसी आवेदन के जीपीएफ. खाते से 15,75,000 रूपए  का आहरण  किया।
 
              बाद में आहरित राशि को चालान के के माध्यम से जिला कोषालय में वापस जमा किया जाना बताया गया। जांच में पाया गया कि चालान भारतीय स्टेट बैंक, कलेक्ट्रेट ब्रांच, बिलासपुर में जमा गया है। चालान जाली  पाया गया। इसके बाद आरोपी संजय के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477 – ए, 120 बी का अपराध दर्ज किया गया। इसके बाद गिरफ्तार कर संजय श्रीवास्तवु को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया ।
 
                   पुलिस अधीक्षक से जारी आदेश के अनुसा्र पुलिस कप्तान पारूल माथुर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 (2) “ख” के तहत संजय श्रीवास्तव को बर्खास्त किया है। जबकि फरार सह आरोपी मधुशीला सुरजाल को निलंबित किया है।
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