GST दायरे में न आने वाले व्यवसाई करा सकते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैंसिल

Shri Mi
1 Min Read

gst300x250रायपुर।कार्यालय राज्य कर आयुक्त द्वारा बताया गया है कि ऐसे व्यवसाई जिनका जीएसटी के अंतर्गत कर दायित्व नहीं आता किन्तु जिन्होंने जीएसटीएन से प्राप्त अपने प्रोविजनल आईडी को एक्टिवेट करा लिया है और माईग्रेशन के लिए आवश्यक ऑनलाईन पंजीयन फॉर्म के पार्ट-बी को पूर्ण रूप से नहीं भरा है तथा वे जीएसटी में पंजीयत नहीं रहना चाहते हैं, उनके लिए जीएसटी से बाहर जाने अर्थात जीएसटी में पंजीयत न रहने की सुविधा जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। ऐसे व्यवसाई अपने द्वारा बनाये गए यूजर आईडी एवं पासवर्ड से जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्प Cancellation Of provisional Registration का चयन कर जीएसटी में पंजीयत न रहने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। साथ ही ऐसे व्यवसाई जिन्होंने प्राप्त प्रोविजनल आईडी एवं पासवर्ड का अभी तक उपयोग नहीं किया वे अपने प्रोविजनल आईडी एवं पासवर्ड को एक्टिवेट कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

Join Our WhatsApp Group Join Now
By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close