नईदिल्ली।उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि उपभोक्ताओं के हित में वस्तु और सेवाकर लागू होने के बाद नई दरें सामान के पैकेट पर प्रकाशित न करने वालों पर एक लाख रूपये का जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। उन्होंने उत्पादकों से अपना पुराना स्टॉक नए अधिकतम खुदरा मूल्य से सितम्बर तक खत्म करने को कहा है।कल नई दिल्ली में पासवान ने कहा है कि नया अधिकतम खुदरा मूल्य वस्तु के पैकेट पर प्रकाशित करना अनिवार्य है। ऐसा न करने वालों पर डिब्बाबंद वस्तु कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि कानूनी मापतोल नियम 2011 के संशोधन के तहत वस्तुओं पर लिखे अक्षरों और संख्या का आकार बड़ा करने को कहा गया है,ताकि उपभोक्ता इसे आसानी से पढ़ सकें।वैट एक्ट कम्युनिटी रूल्स में है कि एमआरपी 12 (टूवेल्व) नहीं रहेगा। दूसरा अक्षर का साइज हमने कहा कि मिनिमम डेढ़ गुना मेक्सिमम दो गुणा करो। क्योंकि पांच छह चीजें होती है। मेन्यू फेक्चर का नाम क्या है, इसका मेन्यू फेक्चरिंग का डेट क्या है या एक्सपाइरी डेट क्या है, एम.आर.पी. क्या है, क्वांटीटी क्या है, कंज्यूमर्स केयर की जानकारी, ये सारा का सारा बड़े अक्षरों में देना है।
GST दरें पैकेट पर प्रकाशित न करने वालों पर लगेगा जुर्माना,हो सकती है जेल
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर