रायपुर।वाणिज्यिक कर (राज्य-कर) विभाग से मिली जानकारी के अनुसार माल एवं सेवा कर अधिनियम (जीएसटी) 2017 के तहत 200 रूपए से ज्यादा का सामान बेचने पर दुकानदार अथवा व्यापारी को नियमानुसार बिल अनिवार्य रूप से जारी करना होगा।विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस प्रावधान का उल्लंघन होने पर ग्राहक इस बारे में आयुक्त राज्य-कर के दफ्तर में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके लिए टोल फ्री नम्बर 1800-233-5382 भी जारी कर दिया गया है। ग्राहक इस प्रकार की शिकायत ई-मेल के जरिए भी भेज सकते है।
शिकायत मिलने पर परीक्षण किया जाएगा और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि कर-अपवंचन की रोकथाम के उद्देश्य से माल परिवहन के लिए ई-वे बिल प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली के तहत अगर कोई व्यापारी अथवा परिवहन कर्ता 50 हजार रूपए से ज्यादा के कन्साइंटमेंट के माल का परिवहन राज्य के भीतर या राज्य के बाहर करता है तो परिवहन के समय उसे विक्रय बीजक के अलावा ई-वे बिल जारी करने का प्रमाण पत्र भी साथ में अनिवार्य रूप से रखना होगा।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि अगर कोई व्यापारी अथवा परिवहनकर्ता 50 हजार से ज्यादा के कन्संाइन्टमेंट के माल का परिवहन ई-वे बिल के बिना करता है या माल का मूल्य कम दर्शाकर परिवहन करते हुए पाया जाता है तो जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत उस पर टैक्स और शास्ति का भी प्रावधान किया गया है।