GST काउंसिल की बैठक के बाद अब आम आदमी को कहां होगा फायदा,कौन सा सामान मिलेगा सस्ता, चेक करें पूरी लिस्ट

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दिल्ली।GST काउंसिल की बैठक के बाद पेट्रोल-डीजल को जीएसटी दायरे में शामिल करने से इनकार कर दिया गया. जीएसटी काउंसिल की 45 वीं बैठक में कई अहम फैसले किए गए. इसमें कोरोना की दवाओं पर जीएसटी छूट बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया. जो अहम फैसले किए गए उनके तहत कई चीजों पर जीएसटी दर घटा दी गई. अब पहले बात करते क्या महंगा हुआ है?Swiggy, Zomato जैसी कंपनियों की फूड डिलीवरी पर जीएसटी देना होगा. पहले स्विगी और जोमैटो जैसी एग्रीगेटर कंपनियां जिन रेस्तरांओं से फूड कलेक्ट करती थीं, उन्हें ही टैक्स देना पड़ता था लेकिन अब इन कंपनियों को टैक्स देना होगा…..अब बात करते हैं सस्ते सामान की…

             
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रेलवे पार्ट्स और लोकोमोटिव पर GST 12% से बढ़ाकर 18% हो गया. पेन पार्ट, पेपर पैक पर 18 फीसदी GST लगेगा, आयरन,कोबाल्ट,जिंक,कॉपर,लेड,टिन पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. ब्रिक सेक्टर में सप्लाई पर GST बढ़ाकर 18 फीसदी किया.बायोडीजल पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया. दिव्यांग के इस्तेमाल की गाड़ियों पर और इसमें यूज होने वाले रेट्रो-फिटमेंट किट्स पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम में इस्तेमाल होने वाला फोर्टिफाइड राइस केर्नाल्स (Rice kernels) पर GST रेट 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

अगले एक साल तक जहाज या एयरप्लेन के जरिए एक्सपोर्ट गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर GST नहीं लगेगा. यह इसलिए किया गया कि निर्यातकों को GST पोर्टल में आई तकनीकी खराबी के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड मिलने में दिक्कत हो रही है. माल ढोने वाले ट्रकों को नेशनल परमिट देने के एवज में वसूली जाने वाली फीस जीएसटी के दायरे से बाहर रखी जाएगी.

काउंसिल ने एक और अहम फैसले में लीज पर विमानों के आयात पर IGST को खत्म करने का फैसला किया है. कहा जा रहा है कि काउंसिल का यह फैसला संकट से जूझ रहे एविएशन सेक्टर को मंदी से निपटने में मदद करेगा.सस्ती हुई दवाएं-Keytruda जैसी कैंसर की दवाओं पर GST रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. फार्मा डिपार्टमेंट की ओर से बताई गई 7 दवाओं पर 31 दिसंबर 2021 तक GST रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. दवाओं पर जीएसटी दर- Amphotericin B (0%), Tocilizumab (0%), Remdesivir (5%), Heparin (5%)

काउंसिल ने कोविड की कई दवाइयों पर जीएसटी की घटी दरों को 31 दिसंबर तक जारी रखने का फैसला किया है. इसके अलावा सरकार ने कई गैर कोविड जीवनरक्षक दवाइयों को भी जीएसटी से छूट देने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि काउंसिल फुटवियर और टेक्सटाइल पर इनवर्टेड ड्यूटी (Inverted duty Scheme) में अगले साल जनवरी में सुधार कर देगी.

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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