रायपुर।अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में वायु मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 की अनिवार्यता संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभागायुक्त,पुलिस महा निरीक्षक व सभी कलेक्टरों व एसपी को पत्र जारी किया है।जारी पत्र में उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ में कोविड-19 नियंत्रण के परिपेक्ष में अन्य राज्यों से वायु मार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए को भी जांच की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार कोविड-19 आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य होगा।
केवल आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत और प्रमाणित पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट मान्य की जाएगी। उस रिपोर्ट में आईसीएमआर आईडी अथवा एसआरएफ आईडी अंकित ना होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर rt-pcr जांच के लिए निर्देशित किया जाएगा। ऐसे यात्री जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण के 2 डोज पूर्ण होने का प्रमाण पत्र हो उन्हें भी कोविड-19 rt-pcr की 96 घंटे के भीतर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा।
नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आरटी पीसीआर जांच अनिवार्य होगी। आरटी पीसीआर जांच के लिए सैंपल देते समय व्यक्ति की फोटो आईडी और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा और मोबाइल नंबर से जांच दल सदस्य को मिस कॉल देकर मोबाइल नंबर प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा। जिन यात्रियों के पास मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है वे अपने परिजन के मोबाइल नंबर से मिस कॉल देकर मोबाइल नंबर प्रमाणित करा सकते हैं। यह निर्देश 8 अगस्त 2021 से लागू होंगे