दिल्ली।सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर मनोरजंन पार्कों और ऐसी अन्य जगहों पर संक्रमण के बचाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।इससे पहले गृह मंत्रालय ने इस महीने की 15 तारीख से मनोरंजन पार्कों और ऐसे अन्य स्थलों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी।स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों में कहा गया है कि मास्क पहने रखना और 6 फुट की दूरी बनाए रखना जारी रहेगा। मनोरंजन पार्कों में सभी प्रकार के झूलों को सेनिटाइज करना होगा और आने-जाने का अलग समय रखा जाएगा। थिएटर और फूड कोर्ट में कुल क्षमता के पचास प्रतिशत लोगों को ही आने दिया जाएगा। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि हवा आने-जाने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तरणतालों के उपयोग की अनुमति नहीं है।
मनोरजंन पार्क के मालिकों और प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि छुट्टी वाले दिनों पर भी भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए।मंत्रालय ने कहा है कि जिन मनोरंजन पार्कों में जलक्रीडा की सुविधाएं हैं वहां नियमित रूप से पानी की सफाई होनी चाहिए और उसे क्लोरीन युक्त किया जाना चाहिए।
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि ऐसे मनोरंजन पार्कों में फूड कोर्ट में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी ग्राहक को खाना लेने या बिल देने में किसी अन्य व्यक्ति से सम्पर्क न करना पड़े। झूलों के संचालन में सभी उपकरणों को सेनिटाइज किया जाना चाहिए और इन झूलों का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपयोग से पहले अपने हाथों को सेनिटाइज करना होगा।
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