हाईकोर्ट ने पूछा..शासन ने कहां खर्च किया..शराब का 10 प्रतिशत कोरोना टैक्स..20 को सुनवाई

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोरोना काल में शराब पर लगाए गए 10 फीसदी टैक्स को लेकर मामले में हाइकोर्ट चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी किया। कोरोना काल में शराब पर बढाए टैक्स खर्च नहीं किए जाने का कारण पूछा है। हाईकोर्ट ने शासन से नोटिस के माध्यम से सवाल किया कि कलेक्ट टैक्स को खर्च क्यों नहीं किया गया। साथ ही जनता को एकत्रित टैक्स को जानने का अधिकार है।
 
                         जानकारी देते चलें कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल और अन्य ने एडवोकेट विवेक शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया। अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि शासन ने शराब में 10 फीसदी कोरोना टैक्स लगाया। करोड़ों रुपए शासकीय फंड में जमा हुआ। 
 
             न्यायाधीश को याचिकाकर्ता ने बताया कि नियमानुसार जिस नाम से टैक्स लिया गया..उसका उपयगो उसी मद में किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। शासन ने जमा राशि ना तो स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर किया और ना ही रूपयों को अधोसंरचना में ही खर्च किया है।
 
                      अधिवक्ताों ने याचिका के माध्यम से कोरोना टैक्स का सही जगहों पर उपयोग करने के निर्देश दिए जाने को कहा। हाइकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर  20 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। 
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