हाईकोर्टः महिला स्व सहायता समूहों को अंतरिम राहत..रेडी टू ईट मामला…यथास्थिति का निर्देश

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर–हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य शासन को नया निर्देश जारी कर 30 अप्रैल 2022 तक स्व सहायता समूहों को ही रेडी टू ईट, टेक होम राशन बनाने और वितरण की यथास्तिथि बनाये रखने के निर्देश दिया है। कोर्ट ने महिला स्वसहायता समूह को आगामी आदेश तक अंतरिकम राहत दिया है।
 
       मामला इस प्रकार है भारत सरकार के इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत प्रदेश में रेडी टू ईट, टेक होम राशन बनाने, वितरण का काम महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जाता है। राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग नें कुछ दिनों पहले रेडी टू ईट, राशन बनाने और वितरण का सम्पूर्ण कार्य 1 फरवरी 2022 से छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड निगम को दिया है।
 
            आदेश से व्यथित होकर कुछ स्व सहायता समूहों नें अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, अनादि शर्मा और अन्य अधिवक्ताओं के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। याचिका दायर होने के बाद राज्य शासन नें बीज निगम को रेडी टू ईट समेत टेक होम राशन बनाने और वितरण के कार्य की तारीख बढाकर 1 अप्रैल 2022 कर दिया।
 
               मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को जस्टिस राजेंद्र चन्द्र सिंह सामंत की एकल पीठ में हुई।  कोर्ट नेंअंतरिम निर्देश जारी करते हुए राज्य शासन को निर्देश दिया है कि एक महीने तक या कोर्ट के आखिरी फैसले की तारीख तक रेडी टू ईट , टेक होम राशन बनाने और वितरण  कार्य महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से होगा। यानि कोर्ट ने प्रक्रिया को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
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