सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सरकार को हाईकोर्ट ने किया नोटिस जारी

Shri Mi
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा सब इंस्पेक्टर सूबेदार एवं प्लाटून कमांडर के पद पर की जा रही भर्ती को लेकर जारी मेरिट सूची को चुनौती दी गई याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

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याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से यह पक्ष रखा गया है कि उक्त सूची में भर्ती नियमों का पालन ना किया जाकर विधि विरुद्ध प्रारंभिक सूची जारी की गई है,जिस कारण याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित होना पड़ रहा है। मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए याचिका लगाई गई थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता राहुल शर्मा एवं सचिन निधि ने कोर्ट को बताया कि प्रारंभिक सूची में चयन, कुल पद के 20 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर चयनित किया जाना था।

परंतु उत्तर वादी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में ही वर्गवार छटनी कर सूची तैयार किया जाना नियम विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। याचिका पर सुनवाई करते हुए समर वेकेशन के जज जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई समर वेकेशन के तत्काल बाद रखी गई है

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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