हाईकोर्ट ने कहा..चुनाव प्रक्रिया का नहीं हुआ पालन..ट्रिब्यूनल को आदेश..याचिका पर दुबारा करें सुनवाई

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— हाईकोर्ट ने सरपंच चुनाव को लेकर ट्रिव्यूनल के खिलाफ दायर एक याचिका पर दुबारा सुनवाई का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुनाव प्रक्रिया से हटाने का एक निश्चित विधान होता है। धनीराम के मामले में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।  धनीराम की याचिका को दुबारा सुना जाना जरूरी है। 
 
               जानकारी देते चलें कि बिलाईगढ़ के फिपरभवना गांव का सरपंच चुनाव 2020 में हुआ। चुनाव में धनीराम की जीत हुई। हारा हुआ प्रत्याशी  धनीराम की जीत को चुनाव अधिकरण विहित अधिकारी एसडीओ के यहां चुनौती दिया। सुनवाई के दौरान धनीराम ने वकील के माध्यम से याचिका पर प्रश्न चिन्ह लगाया। । मामला ट्रिव्यूनल में पहुचा। और वाद बिन्दु निर्धारित किया गया।
    
                   मामले के खिलाफ धनीराम ने अतिरिक्त वाद बिंदु तय करने का आवेदन दिया। ट्रिब्यूनल ने एक लाइन का आदेश कर आवेदन को निरस्त कर दिया । आदेश को धनीराम ने उच्च न्यायालय में अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से चुनौती दिया। 
 
           मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी के कोर्ट में हुई। धनीराम के वकील संदीप दुबे ने कोर्ट को बताया कि ,लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि को प्रक्रिया से हटाने का विधान होता है। धनीराम के मा्मले में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। बिना प्रक्रिया का पालन किए एसडीओ ने आवेदन निरस्त किया है।
     
             सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के आदेश को निरस्त कर चुनाव अधिकरण को एक बार फिर नियम के अनुसार चुनाव याचिका सुनवाई का आदेश दिया है।

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