हाईकोर्ट स्पेशल बैंच से याचिकाकर्ता को विशेष राहत..23 मई को पात्रता परीक्षा में शामिल होगा छात्र..कोर्ट ने संचालक शिक्षा को थमाया नोटिस

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—-आपात स्थिति में फरियादी ने जब भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसे न्याय ही मिला है। ऐसा ही एक मा्मला फिर से हाईकोर्ट के सामने आया।  हाईकोर्ट ने छु्ट्टी के दिन स्पेशल बैंच का गठन कर रायपुर निवासी याचिकाकर्ता डाक्टर नितिन टहलियानी को राहत दिया है।
           डॉक्टर टहलियानी के वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता को संचालक चिकित्सा शिक्षा ने 23 मई को होने वाली परीक्षा मैं बैठने से रोक दिया है। याचिका पेश किए जाने के बाद उच्च न्यायालय ने न्यायहित में अवकाशकालीन सुनवाई तारीख नहीं होने के बाद भी न्यायमूर्ति पी. पी. साहू की स्पेशल बेंच का गठन किया। अकार्य दिवस पर सुनवाई कर याचिकाकर्ता को कोर्ट ने राहत देते हुए परीक्षा में शामिल होने का आदेश दिया है ।
                   वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता डाक्टर नितिन टहलियानी ने साल  2014 में सिम्स बिलासपुर से एमबीबीएस किया। इसके बाद ने छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीयन कराया। पंजीकृत अस्पताल से अल्ट्रासाउंड एवं रेडियोलाजी का प्रशिक्षण लिया। 9 मई 2022 को संचालक चिकित्सा शिक्षा ने राज्य के समस्त अस्पतालों में रेडियोलाजी आदि का काम करने को लेकर पात्रता परीक्षा का एलान किया। याचिकाकर्ता ने शुल्क का भुगतान आवेदन किया। 
        18 मई 2022 को  संचालक शिक्षा विभाग ने सूची जारी कर बताया कि डॉ.टहलियानी के आवेदन को अस्वीकार किया जाता है। टहलियानी के आवेदन में जिला चिकित्सा अधिकारी से पंजीयन की जानकारी नहीं है। और डिग्री भी छत्तीसगढ़ में पंजीकृत नहीं है।
                      कोर्ट को वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता ने संचालक शिक्षा कार्यालय से पत्र व्यवहार कर बताया कि केंद्र सरकार की सिक्स मंथ ट्रेनिंग नियम 2014 के अनुसार याचिकाकर्ता को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके टहलियानी के आवेदन को निरस्त कर 23 मई को होने वाली पात्रता परीक्षा देने से रोका जा रहा है। ।
                   याचिकाकर्ता के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने स्पेशल बैंच का गठन कर न्यायमूर्ति पी.पी. साहू को अकार्य दिवस सुनवाई करने को कहा। मामले की सुनवाई कर न्यायमूर्ति पी.पी.साहू ने प्रतिवादी राज्य शासन और  संवालक चिकित्सा शिक्षा को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को 23 मई को होने वाली पात्रता परीक्षा में शामिल किए जाने का आदेश दिया। ।कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का परीक्षा परिणाम याचिका की सुनवाई के अनुसार जारी होगा।

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