Promotion -प्रधान पाठक का पद सुरक्षित रखने हाईकोर्ट का निर्देश

Shri Mi
1 Min Read

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक
शिक्षक संवर्ग से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर
प्रधान पदोन्नति नहीं किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए पाठक के एक-एक पद याचिकाकर्ताओं के लिए रिक्त रखने के निर्देश दिए हैं। गरियाबंद जिले में मैनपुर ब्लॉक के परमेश्वर बघेल, नीलाधर प्रधान, हरेंद्र सिंह, वीरेंद्र कुमार मांझी, नंद कुमार सोनवानी व अन्य की नियुक्ति वर्ष 2005 में सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर हुई थी।

Join Our WhatsApp Group Join Now

7 वर्ष बाद परमेश्वर बघेल व अन्य को समयमान वेतनमान दिया गया। वर्ष 2018 में इनकी सेवाएं छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज हो गईं। इसके बाद प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद विभागीय समिति ने जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद के आदेश 31 अक्टूबर 2022 से पदोन्नति दे दी।

जनवरी 2023 में विभागीय पुनरीक्षित पदोन्नति समिति ने सबका नाम विलोपित करते हुए 17 जनवरी 2023 को डीईओ गरियाबंद से मिली संशोधित पदोन्नति सूची जारी की। क्षुब्ध होकर इन्होंने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की। इसमें बताया गया कि याचिकाकर्ताओं का प्रमोशन विभागीय समिति की अनुशंसा पर हुआ है।

Share This Article
By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close