बोनस अंक नहीं देने के खिलाफ याचिका,हाईकोर्ट ने CMHO को जारी की NOTICE

Shri Mi
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बिलासपुर। राजनांदगांव जिले के स्वास्थ्य विभाग में हो रही तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के दौरान कोविड काल में किए गए कार्य अनुभव पर बोनस अंक नहीं देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। कोर्ट ने सीएमएचओ को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने कहा है।याचिकाकर्ता डोंगरगांव के रमेश साहू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से यायिका दायर कर बताया है कि स्वास्थ्य विभाग में तृतीय व चतुर्थ वर्ग की भर्ती की प्रक्रिया विभिन्न जिलों मे चल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसमें निर्देश दिया है कि कोविड महामारी के समय ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को अनुभव का 10 प्रतिशत बोनस अंक दिया जाए। याचिकाकर्ता ने कोविड संक्रमण के दौरान 9 माह से अधिक कार्य किया है। अन्य जिलों में  इस आदेश का पालन किया जा रहा है। इस आधार पर उन्होंने सीएमएचओ को 10 प्रतिशत बोनस अंक देने के लिए आवेदन दिया। पर उन्हें अतिरिक्त अंक देने से मना कर दिया गया और इसका कारण भी नहीं बताया गया। 

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By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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