बिलासपुर–हाईकोर्ट ने आरक्षण मामले में राजभवन को जवाब देने के लिए जारी नोटिस पर रोक लगा दिया है। जानकारी देते चलें कि 76 प्रतिशत आरक्षण के बिल पर अभी तक राज्यपाल ने हस्ताक्षर नही किया है। मामलें राज्य शासन की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी किया था।
राजभवन को दो दिन पहले आरक्षण मामले में जबाव दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था। नोटिस के खिलाफ राजभवन से हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया। राजभवन की तरफ से बताया गया कि हाईकोर्ट राजभवनन या राज्यपाल को नोटिस जारी नहीं कर सकता है।
मामले में हाईकोर्ट बचाव करते हुए माना कि कहा कि राजभवन को नोटिस नही जारी किया जा सकता है।अनुच्छेद 361 के अनुसार नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने तर्क को सही पाते हुए पूर्व में जारी नोटिस पर रोक लगा दिया है।