कहां पकड़ाया नटवर लाल…58 लाख में बेंच दिया किसान की जमीन…कौन है फरार दो लोग

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—फर्जी दस्तावेज के सहारे किसान की जमीन बेचने वाले एक आरोपी को हिर्री पुलिस ने रायग़ढ़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। मामले में दो आरोपी अभी भी फरार हैं। तीनों आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज से किसान की जमीन को 58 लाख रूपए में रायपुर निवासी निवासी ललित कुमार चौरसिया को बेचा है। मामले का खुलासा नाप जोख के दौरान हुआ।

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             हिर्री थाना क्षेत्र के भोजपुरी में किसान की जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार तीन लोगों ने बेचा है।  मजेदार बात है कि बेचते और खरीदते समय इसकी जानकारी भू-स्वामी को नहीं हुई। जमीन खरीदने के बाद जब ललित चौरसिया जमीन को तार से घेरने पहुंचा तो जानकारी मिली कि जमीन बेचने वाले की नहीं बल्कि किसान की है। तीनों ने मिलकर 58 लाख रूपए का चूना लगाया है। फर्जीवाड़े की शिकायत रायपुर निवासी ललित अग्रवाल ने हिर्री थाने में की।

                    एडिश्नल एसपी अर्चना झा ने बताया कि पुलिस कप्तान के निर्देश में तीनों आरोपियों की तलाश शुरू हुई। मुखबिर से जानकारी मिली कि एक आरोपी राकेश वर्मा पिता स्वर्गीय जगमोहन वर्मा रायगढ़ में देखा गया है। राकेश वर्मा को पुलिस ने रायगढ़ से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान राकेश वर्मा ने स्वीकार किया है कि तीन साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज से ललित चौरसिया को 58 लाख रूपए में जमीन बेचा। दो अन्य आरोपियों का नाम शीला वर्मा पति डॉ.चंदन वर्मा गीतांजली सिटी और चन्द्रप्रकाश दास मानिकपुरी पित स्वर्गीय पिताम्बर दास कुदुदण्ड है। IMG-20171113-WA0035

                                         एडिश्नल एसपी अर्चना झा ने बताया कि पुलिस कप्तान मयंक श्रीवास्तव के निर्देश पर तीनों की अलग अलग जगहों पर छानबीन की गयी थी। इसी दौरान जानकारी मिली कि राकेश वर्मा रायगढ़ जिला के चक्रधर नगर में छिपा है। स्थानीय पुलिस के सहयोग से राकेश को पकड़ा गया।  राकेश वर्मा के पास से अलग अलग नाम से कई बैंक अकाउंट, ब्लैंक हस्ताक्षर वाले चेक बुक और 6620 रूपयों को बरामदगी हुई है। अन्य दो फरार आरोपी शीला वर्मा और चन्द्रप्रकाश की तलाश की जा रही है।

                      बहरहाल पूछताछ के बाद राकेश वर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। दो अन्य फरार की तलाश की जा रही है। तीनों आरोपियों के खिलाफ थाने में आईपीसी की धारा 420,467,468,471,472,और 34 के तहत मामला दर्ज है।

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