आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिकाओं को मिल रहा कितना मानदेय.? बीमा के लिए क्या है योजना,पढ़िए मंत्री ने दी यह जानकारी

Shri Mi
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दिल्ली।सरकार को छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश ,महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की ओर से सुरक्षा, बीमा, जोखिम भत्ता और निश्चित वेतन आदि की मांग संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। यह जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी.

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सदस्य रमेश चंद्र माझी ने जानना चाहा कि क्या यह सच है कि विभागों से संबंधित श्रम संबंधी संसदीय स्थाई समिति ने भी इनके लिए समान सुविधाओं की सिफारिश की थी और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है? तथा क्या सरकार ने उक्त मांगों को पूर्ण करने आवश्यक कदम उठाए हैं? यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है? और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

इसके जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि श्रम संबंधी स्थाई समिति ने असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक पर अपनी 25वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि विधेयक के तहत प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा के लाभ उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाएं जो संगठित व असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मौजूदा कानूनों के तहत शामिल नहीं है

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका अवैतनिक कार्यकर्ता होने के नाते सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मासिक मानदेय का भुगतान किया जाता है। भारत सरकार ने एक अक्टूबर 2018 से मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय रु3000 से बढ़ाकर रु4500 प्रति माह, लघु आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 2250 रुपए से बढ़ाकर 35 सौ रुपए प्रतिमाह, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का पंद्रह सौ से बढ़ाकर रु550 प्रतिमाह कर दिया है और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को ढाई ₹100 प्रति माह के निष्पादन संबंध प्रोत्साहन की शुरुआत की है।

इसके अलावा एक अप्रैल 2021 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रु500 प्रति माह के निष्पादन संबंध प्रोत्साहन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी इन कार्यकर्ताओं को अपने निजी संसाधनों से आर्थिक प्रोत्साहन मानदेय का भुगतान कर रहे हैं।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा निगम( 18 से 50 वर्ष की आयु समूह की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/ सहायिकाओं को दो लाख की जीवन सुरक्षा) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (18 से 59 साल के आयु समूह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/ सहायिकाओं को दुर्घटना से मृत्यु या स्थाई/पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख और आंशिक किंतु स्थाई विकलांगता की स्थिति में एक लाख) और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बीमा योजना( 51 से 59 वर्ष के आयु समूह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिकाओं को 30 हजार का जीवन बीमा (समूह को 1 जून 2017 को बंद कर दिया है) में शामिल किया गया है।

कोविड-19 संबंधित कार्यों में नियोजित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को कवरेज के लिए निर्धारित निश्चित शर्तों को पूरा करने के अधीन 50 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में शामिल किया गया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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