भारी मात्रा में ब्रांडेड कम्पनी की डुप्लीकेट घड़ियां बरामद..चश्मा भी जब्त…दुकान संचालकों पर दर्ज हुआ कापीराइट का अपराध..2 आरोपी गिरफ्तार

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—-सिटी कोतवाली पुलिस ने ब्रांडेड कम्पनी की नकली उत्पाद बेचने वाले दुकान संचालकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के दुकान से भारी मात्रा में डी मॉडल घड़ी और प्रसिद्ध कम्पनियों की डुप्लीकेट चश्मा बरामद किया गया है।
 
        सिटी कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरूवार को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जांच अधिकारी मयंक शर्मा ने थाना पहुंच लिखित शिकायत में बताया कि…शहर के कुछ दुकानों में ब्रांडेड कम्पनी की डुप्लीकेट सामान बेचा जा रहा है। ऐसा किया जाना कानूनी रूप से अपराध और कापीराइड का उल्लंघन है। 
 
                   शिकायत में मयंक ने बताया कि तेलीपारा स्थित बृंदावन परिसर में कृष्णा ट्रेडर्स और आरएस ट्रेडर्स में फास्ट्रेक एवं टाइटन कंपनी की डुप्लीकेट घड़ी और चश्मा की बिक्री की जा रही है। शिकायत के बाद पुलिस टीम ने वृंदावन परिसर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की। कृष्णा ट्रेडर्स के संचालक संदीप बजाज से पूछताछ की गयी।
 
                 इस दौरान जांच अधिकारी मयंक शर्मा ने फास्टट्रैक और टाइटन कंम्पनी की नकली उत्पादों को चिन्हित किया। मयंक शर्मा ने 270 नग हुबहू असली जैसा दिखने वाला फास्ट्रेक कंपनी की नकली हाथ घड़ी के अलावा 21 नग टाइटन कंपनी के चश्मे को डूप्लीकेट होना बताया।
 
                 पुलिस ने धारा 51,63 कॉपीराइट एक्ट के तहत सभी सामान को जब्त किया। इसके बाद आरएस ट्रेडर्स दुकान में भी पुलिस टीम ने धावा बोला। दुकान संचालक मनोज नेवदानी से पूछताछ की गयी। जांच अधिकारी मयंक शर्मा ने पुलिस की उपस्थिति में दुकान से फास्ट्रेक कंपनी के जैसा दिखने वाला कुल 142 नकली हाथ घड़ी को अलग किया। पुलिस टीम ने पूछताछ के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 51,63 कॉपीराइट एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। 
 
आरोपी गिरफ्तार..सामान बरामद
 
              सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम संदीप बजाज और मनोज नेवदानी है। मनोज बजाज सिंधी कॉलोनी का रहने वाला है। जबकि मनोज नेवदानी अर्चना विहार रोड नेहरू नगर में रहता है।
 
                   दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने कुल 412 नग डूप्लीकेट हाथ घडी, और 21 नग पायरेटेड चश्मा बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 51, 53 कापीराइट एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है।

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