IG और SP का निर्देश..मात्र 2 घंटे में डेढ़ दर्जन FIR दर्ज..अधिकारियों ने कहा..चेतावनी नहीं..अब होगी कार्रवाई

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन की बेचैनी समझी जा सकती है। लगातार पाजीटिव रिपोर्ट के बाद पुलिस प्रशासन ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। आईजी और एसपी ने निर्देश दिया है कि अब चेतावनी बहुत हो गयी..समय हार्ड एण्ड फास्ट एक्शन का है। आईजी और एसपी के निर्देश के बाद देखते ही देखते मात्र दो घंटों में पुलिस थानों में डेढ़ दर्जन  से अधिक एफआईआर दर्ज किया गया है।
 
                 लॉकडाउन के बीच शाम होते सड़कों की भीड़ पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। कोरोना पाजीटिव की संख्या और सड़क पर बेवजह नजर आते लोगों को देखने के बाद आईजी दीपांशु काबरा और एसपी प्रशांत कुमार अग्रवाल ने कड़ाई के साथ कानून व्यवस्था को अमल लाने का फरमान जारी किया है।
 
               आईजी और एसपी के निर्देश के बाद पुलिस ने कड़ाई बरतनी शुरू कर दी है। शाम 2 घंटे के भीतर ही पुलिस ने डेढ़ दर्जन एफआईआर भी दर्ज किए हैं। आईजी और एसपी के फरमान के बाद दर्ज एफआईआर की संख्या की जानकारी मिलते ही बेवजह घूमने वालों में खलबली मच गयी है।
 
             एसपी ओपी शर्मा ने बताया कि बेवजह घूमने वालों पर धरा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है.। एसपी प्रशांत कुमार अग्रवाल ने सभी दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की अपील के साथ चेतावनी भी दी है कि यदि निर्देशों और कानून का उल्लंघन करते कोई दुकानदार पाया जाता है तो वह कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। एसपी ने सभी से गुजारिश की है कि दुकानों के बाहर बोर्ड और फ्लैक्स लगाएं। लोगों को कोरोना से बचने और जागरूकता का सन्देश लिखें। 
 
थानों में दर्ज की गई एफआईआर-
 
                गुरुवार की शाम 15 एफआईआर धारा 188 के तहत की गई है।  तोरवा में गणेश प्रसाद वर्मा के साथ दो अन्य लोगों के खिलाफ, कोतवाली में अजय इगोले और 2 अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। सिरगिट्टी में विनोद सारथी, मस्तुरी में भारत कुर्रे, खतपुर में कार क्रमांक सीजी 28 ई. 3722 के चालक के खिलाफ, सिविल लाइन में लक्ष्मण सोनी, वेदप्रकाश साहू, अतुल डोंगरे, शेख हजुरुद्दीन, सज्जाद खान, रिजवान अली, मुकीम खान, अभिषेक दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इसी तरह सरकंडा में झानू साहू और दीप सिंह ठाकुर पर  धारा 188 के तहत कार्रवाई की गयी। इसमें से कुछ के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत भी अपराध दर्ज किया गया है.
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