नईदिल्ली।उच्चतम न्यायालय ने आईआईटी-जेईई एडवांस्ड-2017 की सीटों के लिए काउंसलिंग या दाखिले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि आईआईटी-जेईई एडवांस्ड की काउंसलिंग को लेकर कोई भी उच्च न्यायालय सुनवाई नहीं करेगा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ ने एश्वर्या अग्रवाल की याचिका पर यह आदेश जारी किये। याचिकाकर्ता ने प्रश्नपत्रों के एक सैट में कमी के आधार पर यह चुनौती दी थी। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।उत्तर पुस्तिकाओं के खो जाने पर परीक्षार्थियों को कृपांक दिया जाता है। याचिका में सभी परीक्षार्थियों, चाहें उन्होंने इन सवालों को किया हो या नहीं, को कृपांक देने पर आपत्ति जताई है।यह रोक आईआईटी-जेईई एडवांस्ड 2017 के आधार पर दाखिला देने वाले सभी संस्थानों पर लागू होगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह अंक देने की नई व्यवस्था देगा।
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर