अवैध रूप से संचालित पैथोलेब कलेक्शन सेंटर और नर्सिंग होम सील

Shri Mi
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जांजगीर-चांपा / कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के दिशा निर्देशन में चिकित्सा विभाग, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 22 में संचालित पैथोलैब कलेक्शन सेंटर एवं क्लीनिक तथा ग्राम पेंड्री में संचालित तिवारी क्लीनिक पर छापामार कार्रवाई किया गया। तहसील कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 22 जांजगीर में श्री राम मेडिकल स्टोर के पीछे पैथोलैब कलेक्शन सेंटर एवं क्लीनिक का संचालन किया जा रहा था।

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जिसमें अवैध रूप से बिना किसी डिग्री के मरीजों का इलाज एवं जांच राधेश्याम साहू पिता राम साहू द्वारा किया जा रहा था। संयुक्त टीम द्वारा श्री राधेश्याम साहू से पैथोलैब एवं क्लीनिक की वैध दस्तावेज दिखाने की मांग की गई। जिसमें उनके द्वारा किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

जिस पर क्लीनिक एवं पैथोलैब को सील किया गया। इसी प्रकार ग्राम पेंड्री में पेट्रोल पंप के सामने श्री सतीश तिवारी पिता श्री आर बी तिवारी द्वारा तिवारी क्लीनिक का संचालन किया जा रहा था। संयुक्त टीम द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन एवं क्लीनिक संचालन संबंधी आवश्यक दस्तावेज की मांग किए जाने पर किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने में असमर्थता बताई।

बिना वैध दस्तावेज के क्लीनिक को अवैध तरीके से संचालन करना पाया गया। जिस पर छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के तहत अवैध नर्सिंग होम क्लीनिक को सील किया गया। इस कार्रवाई में नायब तहसीलदार जांजगीर श्री प्रशांत पटेल सहित स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग की टीम शामिल थी।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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