कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, इन अवकाशों पर रोक, विभाग ने जारी किए ये निर्देश

Women Employees Child Care Leave : पंजाब की महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। पंजाब सरकार ने महिला कर्मचारियों को बड़ा झटका दे दिया है। परीक्षाओं का हवाला देते हुए पंजाब शिक्षा विभाग ने महिला कर्मचारियों की ‘चाइल्ड केयर लीव’ पर रोक लगा दी है। यह आदेश कब तक लागू रहेंगे, इस बारे में फिलहाल कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस संबंध में सभी शाखा प्रमुखों, प्रिंसिपलों और प्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिए गए है।
दरअसल, पंजाब शिक्षा विभाग ने महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए मिलने वाली चाइल्ड केयर लीव पर रोक लगा दी है। इसके लिए विभाग ने स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं और स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं,हालांकि इस लीव पर पक्के तौर पर रोक नहीं लगाई गई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि अगले आदेश तक यह रोक जारी रहेगी।
जारी आदेश के तहत, वार्षिक परीक्षाओं के दौरान कामकाज बढ़ने और दफ्तर में स्टाफ की कमी के कारण किसी भी महिला कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव नहीं दी जाएगी। सभी शाखा प्रमुखों, जिला प्रबंधकों और प्रिंसिपलों को हिदायत की जाती है कि अपने अधीन काम कर रही महिला कर्मचारियों की चाइल्ड केयर लीव की सिफारिश करते हुए मंजूरी के लिए अमला शाखा को न भेजी जाए और यह आदेश अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को भी बता दिए जाएं।
पंजाब सरकार ने दिसंबर 2011 को चाइल्ड केयर लीव देने का फैसला किया था। इसके तहत महिला कर्मचारी का बच्चा 18 साल से कम उम्र का होता था, उसे चाइल्ड केयर लीव देने का प्रावधान था। प्रत्येक महिला कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल के दौरान 365 दिन तक की चाइल्ड केयर लीव ले सकती थी, लेकिन साल में 3 बार से ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकती थी। जिस दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन भी मिलता है।