अगर आप पैन कार्ड (PAN Card) होल्डर हैं और आपने अभी तक अगर इसे आधार (Aadhar Card) से लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। यदि आप स्थायी खाता संख्या (PAN) 31 मार्च 2023 तक इसे आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं, तो ये निष्क्रिय हो जायेगा।आयकर विभाग (Income Tax) ने बताया था कि 31 मार्च 2022 तक पैन कार्डधारकों को आधार कार्ड के साथ दस्तावेज़ को जोड़ने में विफल रहने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा। हालांकि ऐसे कार्डधारकों को मार्च 2023 तक पैन कार्ड का उपयोग करने की अनुमति होगी। लेकिन मार्च 2023 के बाद यह इनएक्टिव हो जायेगा।
इसलिए आप 1000 रुपये जुर्माना देकर आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करा सकते हैं।पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार बढ़ा चुका है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लिंक करने की वर्तमान अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी। सीबीडीटी ने कहा है कि जिन व्यक्तियों को 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड आवंटित किया गया है और आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, उन्हें 31 मार्च 2023 तक या उससे पहले अपने आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करना आवश्यक है।
सीबीडीटी ने कहा कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में विफल रहने पर यह इनएक्टिव हो जाएगा और पैन की आवश्यकता वाली सभी प्रक्रियाओं को रोक दिया जाएगा। विभाग ने कहा कि निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर पैन को फिर से एक्टिव किया जा सकता है।हालांकि सीडीबीटी ने कहा कि 31 मार्च 2023 तक जिन लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उनके पैन अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं के लिए कार्यात्मक बने रहेंगे, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना, रिफंड की प्रक्रिया आदि।
कैसे आधार कार्ड को पैन से लिंक करें, जानें
सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं और फिर आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें। इसके बाद आधार कार्ड में जन्म का वर्ष दिए होने पर टिक करें। कैप्चा कोड एंटर करें और फिर लिंक आधार बटन पर क्लिक करें।