07 Apr 2021
Chhattisgarh-संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि मे वृद्धि,निकाय मंत्री ने की यह अपील
रायपुर-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कोविड 19 के परिपेक्ष्य में सम्पत्ति कर भुगतान में विशेष छूट प्रदान की गई है। नगरीय निकाय अंतर्गत करदाताओं को सम्पत्ति कर एवं विवरणी जमा करने हेतु अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 निर्धारित थी। विभाग द्वारा महामारी(कोविड 19) की स्थिति को ध्यान रखकर अंतिम तिथि में 30 दिवस की विशेष छूट प्रदान करते हुए 30 अप्रैल 2021 निर्धारित की गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने संपत्ति कर भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की अपील की है ताकि कोरोना की संभावना से बचा जा सकें। उन्होंने आमनागरिकों को कार्यालय आकर भुगतान करने के दौरान कार्यालय में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने और निकाय कर्मचारियों को भी सावधानी बरतने की अपील की है।