सावधान !! पार्टी करने से पहले लेनी होगी पुलिस से इजाजत,नहीं तो होगी कार्यवाही

1parkingरायपुर।रायपुर में संचालित हो रहे बारात घर,मैरिज पैलेस और मंगल भवन संचालकों को अब कार्यक्रम के आयोजन के पूर्व टैªफिक पुलिस से आयोजन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति भी इस शर्त पर दी जाएगी की जितनी गाड़ियों की पार्किंग की जगह होगी उससे दो गुने लोग ही उस पार्टी या कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और वो भी उसी शर्त पर संबंधित आयोजकों से शपथपत्र लेकर बुकिंग करेंगे। यह आदेश एक दिसंबर से लागू होगा और इसका उल्लंघन करने पर कार्यक्रम स्थल को सील कर दिया जाएगा। कलेक्टर ओ.पी.चौधरी और पुलिस अधीक्षक डॉ.संजीव शुक्ला ने आज यहां जिला कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में बारात घर, मैरिज पैलेस और मंगल भवन संचालकों की बैठक लेकर आयोजनों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

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                             गौरतलब है कि बारात घर, मैरिज पैलेस और मंगल भवनों में वाहनों के पार्किंग की पर्याप्त जगह नही होने से तथा मुहुर्त के दिनों में अधिक संख्या में शादियांे के कार्यक्रम होने से राजधानी रायपुर के खासकर महासमुंद और वीआईपी रोड में अधिक संख्या में मैरिज पैलेस होने से टैªफिक जाम की स्थिति निर्मित हो रही है जिससे आमजनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

                           इसे देखते हुए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आज बारात घर, मैरिज पैलेस और मंगल भवन संचालकों की बैठक ली और जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा ताकि राजधानी में यातायात सुगम रूप से संचालित हो और कार्यक्रमों के आयोजन से आम जनता को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। कलेक्टर ने संचालकों से आयोजन स्थल पर अग्नि सुरक्षा से संबंधित सभी आवश्यक इंतजाम भी सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने नगर सेना के जिला सेनानी को सभी आयोजन स्थलों की फायर आडिट सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए है।

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