नईदिल्ली।हरियाणा के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम संचालक रामपाल के खिलाफ चल रहे दो केसों में हिसार कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस दौरान रामपाल को कोर्ट ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और लोगों को बंधक बनाने के मामले में बरी कर दिया है।कोर्ट ने हिसार सेंट्रल जेल नंबर 1 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की। इस दौरान रामपाल को कोर्ट ने राहत देते हुए धारा 426 और 427 के तहत बरी कर दिया है। फैसले के मद्देनजर हिसार में धारा 144 लागू कर दी गई थी।जानकारी के अनुसार रामपाल पर एफआईआर नंबर 201, 426, 427 और 443 के तहत पेशी हुई थी। इसमें कोर्ट ने 426 और 427 के तहत फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।हालांकि रामपाल अभी जेल में ही रहेंगे। उन पर दर्ज अन्य मामलों में कोर्ट सुनवाई के बाद फैसला सुनाएगी। बता दें कि इन दिनों रामपाल देशद्रोह के मामले में जेल में बंद हैं। इससे पहले भी साल 2006 में रामपाल पर हत्या का केस दर्ज हुआ था।बता दें कि जब पुलिस इन्हीं मामलों में रामपाल को गिरफ्तार करने पहुंची थी तो उस दौरान इसके समर्थकों ने पूरे आश्रम को घेर लिया था। इसके बाद बरवाला के सतलोक आश्रम के आसपास काफी तनाव की स्थिति बन गई थी। सीआरपीएफ और पुलिस के कई दल लगातार वहां तैनात रहे।बड़ी कार्रवाई के बाद रामपाल को गिरफ्तार किया जा सका था। रामपाल इन दिनों देशद्रोह के एक मामले में हिसार जेल में बंद है।
कोर्ट ने रामपाल को दो मामलों में किया बरी, फिलहाल जेल में ही रहेंगे

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