निवेशकों की कलेक्टर से दुहाई..बताय नही किया जा रहा भुगतान..मारपीट की नौबत..6 करोड़ लोगों के सामने संकट

BHASKAR MISHRA

बिलासपुर—- पर्ल्स एग्रोटेक कार्पोरेशन लिमिटेड में राशि जमा करने वाले कलेक्टर से दुहाई लगाया है। निवेशकों ने बताया कि सेबी और जज के आदेश के बाद भी कम्पनी जमा राशि का भुगतान नहीं कर रही है। जबकि निर्देश के बाद सारी जरूरतों को पूरा किया जा चुका है।

                 जिला प्रशासन से पर्ल्स एक्रोटेक कार्पोरेशन लिमिटेड में निवेश करने वालों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। निवेशकों ने बताया कि पीएसीएल वित्त मंत्रालय से रजिस्टर्ड कम्पनी है। कम्पनी का रजिस्ट्रेशन रीयल स्टेट में काम करने को लेकर हुआ था। कम्पनी में निवेशकों ने शर्त के अनुसार रूपए जमा किए। इसके एवज में साल 1983 से 2014 तक कम्पनी की तरफ से परिपक्वता राशि का भुगतान किया गया। 

                     निवेशकों ने बताया कि सेबी ने 2014 में एक आदेश जारी कर पीएसीएल को बन्द कर दिया। साथ ही सेबी ने कम्पनी को निर्देश दिया कि 6 करोड़ निवेशकों को तीन महीने के अन्दर 49 हजार करोड़ राशि का भुगतान किया जाए।

                        इसके बाद मामला हाईकोर्ट चला गया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कम्पनी को आदेश दिया कि निवेशकों का भुगतान सेबी और न्यायधीश आरएस लोढ़ा के मार्गदर्शन में 6 महीने के अन्दर किया जाए। निवेशकों ने बताया कि सेबी और लोढ़ा की अध्यक्षता में जनवरी 2019 में कम्पनी को आनलाइन भुगतान करने को कहा गया। लेकिन आज तक 100 रूपए से लेकर 10000 रूपए तक के निवेश पर किसी प्रकार का व्याज नही दिया गया है।

             पीडितों ने बताया कि दूसरी तरफ सेबी का कहना है कि 100 से 10 हजार वाले निवेशकों का राशि का भुगतान आनलाईन कर दिया गया है। जबकि इस दावे में किसी प्रकार की सच्चाई नही है।जिसके कारण निवेशकों में भारी तनाव है। राशि नहीं मिलने से निवेशकों की मानसिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। इसके चलते राशि जमा करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किए जाने की भी जानकारी  सामने आ रही है।

                   जिला प्रशासन से निवेशकों ने निवेदन किया है कि जमा राशि का भुगतान जल्द करायी जाए।

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