J & K से आर्टिकल 370 हटने से बदल गया वहां का कानून,पढ़िये अनुच्छेद 370 हटने से क्या होगा बदलाव

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संविधान की धारा 370 (Article 370) और अनुच्‍छेद 35A (Article 35A) से अब कश्‍मीर आजाद हो चुका है. इसी धारा की वजह से धरती के इस स्‍वर्ग में विपरित धारा बह रही थी. अनुच्‍छेद 35A (Article 35A) ने नागरिक अधिकारों में इतने छेद कर चुका था कि यह स्‍वर्ग दिन ब दिन नरक बनता जा रहा था. घाटी में इस धारा और अनुच्‍छेद 35A की आड़ में आजादी के बाद से ही भारत विरोधी आग धधकाई जा रही थी, इस वजह से इस राज्‍य का अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा था. विशेष राज्‍य का दर्जा पाने वाले इस राज्‍य को जो भी पैकेज मिलते थे उसे चंद लोग ही डकार लेते थे. अब जब मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए Article 370 और अनुच्‍छेद 35A (Article 35A) को खत्‍म कर दिया है तो जानिए इसके बाद अब कैसा होगा ‘नया कश्‍मीर’..सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp Group से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे

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जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म: गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी घोषणा में संसद को बताया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब केंद्र सरकार के अधीन अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश के रूप में जाने जाएंगे। यानी कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया है। ऐसे में जम्मू-कश्मीर अब दिल्ली की तरह राज्य होगा, जिसकी अपनी विधानसभा होगी, लेकिन वह केंद्र के अधीन ही माना जाएगा।

लद्दाख में नहीं होगी विधानसभा: गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के मुताबिक, पर्वतीय क्षेत्र लद्दाख, जो अब तक कश्मीर का अंग था। इसे अब जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया गया है और इसे भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। अब यह चंडीगढ़ की तरह बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश होगा।

खत्म हुए विशेषाधिकार: अब जम्मू-कश्मीर में भी देश के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह ही भारत के नियम-कानून लागू होंगे। केंद्र सरकार की विकास योजनाएं या अन्य कानून वहां सभी राज्यों के साथ-साथ लागू किए जाएंगे। अनुच्छेद 370 हटने के साथ-साथ अनुच्छेद 35ए भी निष्प्रभावी हो जाएगा। इसके तहत इस राज्य को देश के बाकी राज्यों से अलग अधिकार मिले थे।

दूसरे राज्यों के लोग भी कश्मीर में कर सकेंगे नौकरी: आर्टिकल 370 के खंड आर्टिकल 35ए के तहत देश के दूसरे राज्यों के लोग कश्मीर की सरकारी नौकरियों को ज्वाइन करने के रास्ते खुल गए हैं।

कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने के रास्ते खुले: अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में दूसरे राज्यों के लोग संपत्ति की खरीद-फरोख्त कर सकेंगे। पहले दूसरे राज्यों के निवासी यहां न तो बस सकते थे और न ही प्रॉपर्टी खरीद सकते थे।

संविधान के प्रावधान होंगे लागू: पहले जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान था, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद भारतीय संविधान ही जम्मू-कश्मीर में लागू होगा। केंद्र सरकार को कोई भी अहम फैसला लेने के लिए राज्य सरकार की अनुमति नहीं लेनी होगी।

बाहर शादी करने पर प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं होगी महिला: पहले जम्मू-कश्मीर की महिला अगर दूसरे राज्य में शादी करती थी तो वह प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाती थी। आर्टिकल 370 हटने के बाद यह प्रावधान भी खत्म हो जाएगा।

अलग झंडा व अलग एजेंडा भी खत्म: अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर का अलग झंडा नहीं रहेगा। वहां भी अब तिरंगा ही मान्य होगा और इसका अपमान करने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के तहत कार्रवाई होगी। आरटीआई और सीएजी जैसे कानून कश्मीर में लागू होंगे।

दोहरी नागरिकता खत्म होगी: जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को अब तक दोहरी नागरिकता मिली हुई थी। पहली जम्मू-कश्मीर की और दूसरी भारतीय नागरिकता। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर के नागरिक भी अब भारतीय नागरिक ही कहलाएंगे।

देश में लागू आरक्षण का लाभ अब जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को भी मिलेगा। पहले उन्हें आरक्षण की सहूलियत नहीं मिलती थी। वहीं, जम्मू-कश्मीर में अब राज्यपाल शासन की जगह राष्ट्रपति शासन लागू होगा।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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