कमल विहार के प्लॉट्स का नया डिस्काऊन्ट मॉडल-21 सितंबर से भारी छूट

Shri Mi
11 Min Read

discount_rda_plan_index

Join Our WhatsApp Group Join Now

♦50% राशि दे कर शैलेन्द्रनगर – बोरियाखुर्द की दुकानों का मिलेगा कब्जा 
♦आमोद–प्रमोद विकसित करने के लिए 50% तक की छूट
रायपुर।
रायपुर विकास प्राधिकरण ने कमल विहार योजना के विकसित प्लॉटों में त्यौहारों के अवसर पर भारी छूट देने की घोषणा की है. विभिन्न उपयोग के प्लाटों पर अब 3 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाईगी. कमल विहार के विकसित हो रहे चार सेक्टरों में भी 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी. प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक में आज कमल विहार के आमोद – प्रमोद की सुविधाएं विकसित करने के लिए निवेशकों को 10 एकड़ या उससे अधिक बड़ा प्लाट खरीदने पर सीधे 50 प्रतिशत तक की छूट देने की स्वीकृति दी गई है. शैलेन्द्रनगर व बोरियाखुर्द की दुकानों के लिए अब 50 प्रतिशत राशि देने पर आवंटिति को उसका कब्जा दिया जाएगा. डिस्काऊंट मॉडल की यह घोषणा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने आज की. प्राधिकरण के संचालक मंडल के सचिव और प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम.डी. कावरे ने बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया.

                                                        आरडीए अध्यक्ष ने बताया कि कमल विहार योजना के व्यवासायिक, आवासीय, व्यावसायिक सह आवासीय, स्वास्थ्य व शैक्षणिक उपयोग के निविदा से आवंटित किए जाने वाले प्लॉटों पर संचालक मंडल ने आकर्षक छूट दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है. सबसे ज्यादा छूट व्यावसायिक यानि बिजनेस के प्लाटों पर दी गई है. इसमें स्कीम लेवल व सेक्टर लेवल के बिजनेस प्लॉट्स, सार्वजनिक व अर्ध्दसार्वजनिक उपयोग, व्यावसायिक सह आवासीय (कम्पोजिट) तथा सीबीडी क्षेत्र के 5 एकड़ क्षेत्र का व्यावसायिक  प्लॉटों को एक साथ लेने पर सीधी 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. सीबीडी के प्लॉट यदि अलग अलग लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में 15 प्रतिशत की छूट ही देय होगी. स्वास्थ्य और शैक्षणिक उपयोग के प्लाटों पर 15 प्रतिशत की छूट होगी.

                                                          आवासीय प्लाटों में 2000 वर्गफुट से छोटे आकार के प्लाटों पर 2 प्रतिशत की, 2000 वर्गफुट से 3000 वर्गफुट तक के प्लाटों पर 10 प्रतिशत, 3000 से 5000 वर्गफुट तक के प्लॉटों पर 12 प्रतिशत तथा 5000 वर्गफुट से बड़े आकार के प्लाटों पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. जबकि कमल विहार के विकसित किए जा रहे सेक्टर 01,11ए, 11बी, 14बी सेक्टरों के सभी प्रकार के प्लॉटों में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त दी जाएगी. प्राधिकरण आवासीय प्लाटों को लॉटरी के माध्यम से आवंटित करता है  जबकि अन्य सभी प्लाट निविदा के माध्मय से आवंटित होते हैं. संचालक मंडल ने पूर्व में लागू प्रो रेटा आधार पर दी जाने वाली छूट को अब खत्म कर दिया है. कमल विहार के विभिन्न प्रकार प्लाटों पर दी गई यह छूट आवंटन आदेश की तिथि से 60 दिनों में भुगतान करने पर ही दी जाएगी.

कमल विहार योजना में विशेष छूट का विवरण
क्रं. प्लाटों का उपयोग निर्धारित ऑफसेट दर

(रुपए में प्रति वर्गफुट में)

छूट का % छूट के उपरांत निर्धारित ऑफसेट दर(रुपए में प्रति वर्गफुट में)
01 व्यावासायिक स्कीम लेवल

(5 एकड़ से भिन्न)

2680 25% 2010
सेक्टर लेवल 2245 1684
02 व्यावसायिक सह आवासीय (कम्पोजिट) 3340 2505
03 सार्वजनिक – अर्ध्द सार्वजनिक 2094 1571
04 व्यावसायिक

(सीबीडी क्षेत्र में अलग – अलग प्लाट लेने पर)

2680 15% 2278
05 व्यावसायिक

(5 एकड़ क्षेत्र एक साथ)

2680 25% 2010
06 स्वास्थ्य 1392 15% 1183
07 शैक्षणिक 696 15% 592
08 आवासीय

 

 

 

 

 

2000 वर्गफुट तक 1781 02% 1745
2000 से 3000 वर्गफुट तक  

1696

 

10% 1526
3000 से 5000 वर्गफुट तक 12% 1492
5000 वर्गफुट से बड़ा आकार 15% 1442
कमल विहार योजना के विकसित हो रहे सेक्टर 01,11ए,11बी,14बी के

सभी प्रकार के प्लाटों में 5% की अतिरिक्त छूट उपलब्ध

टीपः- (1) विशेष छूट आवंटन आदेश की तिथि के 60 दिनों तक भुगतान करने पर ही मिलेगी. (2) आवंटन हर सप्ताह बुधवार व अंतिम तिथि 31.10.2017 को किया जाएगा.(3) आवासीय प्लाटों का आवंटन लॉटरी से तथा अन्य सभी प्लॉटों का आवंटन निविदा के माध्यम से किया जाएगा. आवेदन पत्र प्राधिकरण कार्यालय अथवा वेबसाईट www.rdaraipur.com से डाऊनलोड किया जा सकता है.

आमोद –प्रमोद के लिए भूमि में 40% से 50% तक की छूट
कमल विहार योजना में आमोद – प्रमोद के लिए सेक्टर – 3 में आरक्षित भूमि में निवेशकों को आकर्षित करने मनोरंजन व पिकनिक स्थल विकसित करने के लिए भूमि आवंटन में 40 से 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय भी लिया गया है. इसमें पूर्व में निर्धारित भूमि 710 रुपए प्रति वर्गफुट में छूट देते हुए 5 एकड़ तक की भूमि लेने पर 40 प्रतिशत की 5 से 10 एकड़ भूमि लेने पर 45 प्रतिशत की तथा 10 एकड़ से अधिक भूमि लेने पर निवेशकों को 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इस हेतु निवेशकों को क्रमशः एक , दो व तीन वर्ष में राशि का भुगतान करना होगा.

कमल विहार की आमोद –प्रमोद की भूमि पर छूट का विवरण
क्षेत्रफल निर्धारित आफसेट दर

(प्रति वर्गफुट

रुपए में)

प्रस्तावित छूट

का %

छूट के पश्चात दर

(प्रति वर्गफुट

रुपए में)

भुगतान की अवधि

 

1 से 5 एकड़ 710/- 40% 426/- 01 वर्ष
5 से 10 एकड़ 45% 390/- 02 वर्ष
10 से ज्यादा 50% 355/- 03 वर्ष

6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने निविदा का निगोसिएशन
संचालक मंडल ने प्राधिकरण की नगर विकास योजना कमल विहार में 5 और इन्द्रप्रस्थ रायपुरा में एक जल- मल शोधन संयंत्र (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट – STP) के निर्माण के लिए प्राप्त निविदा में निगोसिएशन की अनुमति प्रदान की. इसकी कुल लागत 65 करोड़ 52 लाख 06 हजार 016 रुपए होगी तथा 10 साल तक इसका रखरखाव और संचालन किया जाएगा.

बोरिया तालाब के सौन्दर्यीकरण को प्रशासकीय स्वीकृति
संचालक मंडल ने कमल विहार योजना स्थित गजराजबांधा तालाब (बोरिया तालाब) के 225 एकड़ क्षेत्र में आमोद – प्रमोद की गतिविधियों हेतु प्रथम चरण में तालाब के विकास एवं संरक्षण, तालाब के चारो ओर के तटबंधों का विकास, पैदल पथ मार्ग, साईकिल ट्रैक एवं पचरी का निर्माण एवं विद्युत व्यवस्था के विकास के लिए रुपए 15.24 करोड़ की राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की. इस कार्य हेतु राज्य शासन से अनुदान प्राप्त किया जाएगा.

न्यू राजेन्द्रनगर में 124 फ्लैट्स निर्माण 26.08 लाख से
न्यू राजेन्द्रनगर में प्राधिकरण कार्यालय के पीछे स्थित भूमि पर 124 फ्लैट्स निर्माण हेतु 26.08 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति व निविदा आमंत्रण की स्वीकृत प्राधिकरण संचालक मंडल दी. इसके अंतर्गत 790 वर्गफुट से 1098 वर्गफुट के फ्लैट्स बनेंगे. यह फ्लैट्स 2 बीएचके तथा 3 बीएचके के होंगे.

महिला वसृति गृह के किराये में वृध्दि
शहर में बाहर से आकर नौकरी करने वाली कामकाजी महिलाओं के निवास हेतु निर्मित महिला वसृति गृह के किराए में छह साल बाद वृध्दि की गई है. सन् 1992 में कलेक्टोरेट परिसर में शुरु किए गए इस वसृति गृह में 30 कामकाजी महिलाओं के रहने की व्यवस्था है. इसमें जल सफाई के लिए दो सौ रुपए मासिक शुल्क लिया जाएगा. संचालक मंडल ने वर्तमान में ली जा रही किराया राशि को अब बढ़ा कर दोगुना कर दिया है।

फ्लैट्स का जलप्रदाय व संधारण शुल्क 10 अप्रैल तक, अग्रिम पर 6% की छूट
संचालक मंडल ने प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित बहुमंजिलीय फ्लैट्स जो नगर पालिक निगम रायपुर को हस्तांतरित नहीं हुई हैं, उनका जलप्रदाय व रखरखाव प्राधिकरण व्दारा किया जा रहा है. ऐसे बहुमंजिलीय फ्लैट्स के जलप्रदाय शुल्क व संधारण का वार्षिक शुल्क 1 से 10 अप्रैल के मध्य तक लिया जाएगा. इसके बाद की अवधि में राशि जमा करने पर नियमानुसार 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से सरचार्ज राशि देय होगी. आवंटितियों व्दारा अग्रिम राशि जमा करने पर 6 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

शैलेन्द्रनगर व बोरियाखुर्द की दुकानें का कब्जा अब 50% राशि देने पर
प्राधिकरण के संचालक मंडल ने प्राधिकरण की बोरियाखुर्द में निर्माणाधीन 48 दुकानों के आवंटन नीति में परिवर्तन कर मात्र 50 प्रतिशत की राशि दिए जाने पर दुकानों का कब्जा दिए जाने की स्वीकृति दी है. इसमें शेष 50 प्रतिशत की राशि 10 समान किस्तों में ली जाएगी. शैलेन्द्रनगर योजना के प्रथम तल में बन रही दुकानों जो कार्यालय उपयोग,कंसल्टिंग चेम्बर्स इत्यादि के लिए भी उपयोगी है को 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करने पर कब्जा दिया जाएगा और शेष राशि 10 किस्तों में भुगतान करना होगा. वर्तमान में बोरियाखुर्द में 39 दुकानें तथा शैलेन्द्रनगर में 20 दुकानें प्रथम तल पर विक्रय के लिए उपलब्ध है.

                                             संचालक मंडल की बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, उपाध्यक्षव्दय गोवर्धनदास खंडेलवाल व रमेश सिंह ठाकुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम.डी. कावरे, शासकीय सदस्य आवास एवं पर्यावरण विभाग के अवर सचिव जी.एल. सांकला, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता आर.ए.पाठक, नगर पालिक निगम के अतिरिक्त आयुक्त आशीष सिन्हा, वन विभाग के एसडीओ सुबीर तिवारी, लोक निर्माण विभाग के जे.पी. चन्द्रसेन, अशासकीय सदस्य गोपी साहू, रविन्द्र बंजारे, नारद कौशल व एम. लक्ष्मी तथा प्राधिकरण के अतिरिक्त सीईओ एस.आर. दीवान उपस्थित थे.

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close