अलग अलग मामलों में अपहरण के तीन आरोपी पकड़ाए ..नाबालिगों को आंध्रप्रदेश, मुम्बई से गिरफ्तार..पीड़ताओं ने बताया…शादी का झांसा देकर किया बलात दुष्कर्म

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— पुलिस ने तीन अलग अलग अपहरण मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर मुंबई और ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश मे रखे ल़ड़कियों को भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने नाबालिग लड़कियों को शादी का झांसा देकर अपहरण किया था। अपहरण के बाद आरोपियों ने नाबालिग का दैहिक शोषण भी किया। 
 
पकड़े गए तीनों आरोपियों का नाम पता ठिकाना
1) प्रकाश रात्रे पिता माखन रात्रे निवासी मुढीपार थाना बिल्हा जिला बिलासपुर।  (छ0ग0)
2) दिलीप डहरिया पिता हरीचंद डहरीया निवासी मुढीपार थाना बिल्हा बिलासपुर।
3) खूशबू बारले पिता रामजी बारले निवासी खुडियाडीह थाना बिल्हा बिलासपुर। 
 
                   बिल्हा पुलिस के अनसुार 15 जून .2022 को पीडित परिवार की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराया कि नाबालिक लडकी 12 जून को घर से तालाब नहाने गयी..लेकिन लौटी नहीं। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने नाबालिग को घर बाहर रिश्तेदारों के यहां तलाश किया। लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। मामले में तत्काल अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
 
                       इसी तरह 19 अक्टूबर 2022 को पीड़ित पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि नाबालिक बेटी 14 अक्टूबर 2022 को खेलने गयी। लेकिन वापस नही आई। आसपास खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले को विवेचना में लिया गया। 
 
                   पुलिस कप्तान पारूल माथुर के निर्देश पर नाबालिग बालिका की पतासाजी तेज की गयी। मामले में अतिरिक्त पुलिस कप्तान राहूल देव शर्मा के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया गया। आरोपियों की धर पकड़ अभियान को तेज किया गया।
  
              खोजबीन के दौरान मुखबीर से जानकारी मिली कि संदेही आरोपी प्रकाश रात्रे नाबालिक बालिका को भगा कर ईस्ट गोदावरी आंध्रप्रदेश प्रदेश लेकर गया है। पुलिस टीम को तत्काल रवाना किया गया। आरोपी को ईटा भट्ठा स्थित लेबर क्वार्टर ग्राम सीतारामपुरम थाना राजनगरम ईस्ट गोदावरी में नाबालिग पीडिता और आरोपी प्रकाश रात्रे को हिरासत में लिया गया। आरोपी के कब्जे से पीडिता की मौके पर बरामद किया गया । पीडिता का बयान लेने के बाद आरोपी प्रकाश रात्रे को आईपीसी की धारा 366 ए, 376 और पास्को एक्ट 4 और 5 ठ के तहत गिरफ्तार किया गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने अपहरण कर ईस्ट गोदावरी लाया। इस दौरान शारीरिक शोषण किया। 
 
                    अतिरिक्त पुलिस कप्तान राहुल शर्मा ने बताया कि अन्य मामले में पतासाजी के दौरान जानकारी मिली कि संदेही आरोपी दिलीप डहरिया नाबालिक बालिका को भी भगा कर ईस्ट सोसायटी आंध्र प्रदेश लेकर गया है। जानकारी के बाद नाबालिग लड़की और आरोपी दिलीप डहरिया की पतासाजी करने पुलिस टीम को ईस्ट गोदावरी रवाना किया गया। ईस्ट गोदावरी स्थित दोंगा बाबू के ईंट भट्टा लेबर क्वार्टर ग्राम सीतारामपुरम थाना राजनगरम से बालिका को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पीडिता ने बताया कि आरोपी ने शादी का प्रलोभन देकर अपहरण किया। इस दौरान उसने शारीरिक शोषण भी किया। आरोपी को आईपीसी की धारा 366-ए, 376 और पोक्सो के तहत गिरफ्तार किया गया है। 
 
                      तीसरे मामले में बिल्हा पुलिस टीम को मुखबीर की सूचना पर आरोपी खूशबू बारले को गिरफ्तार करने मुंबई  रवाना किया गया। आरोपी को नाबालिग लड़की के साथ खार मुंबई से हिरासत में लिया गया। नाबालिग  लड़की ने अपने बयान में बताया कि खुश्बू बारले ने शादी का प्रलोभन देकर अपहरण किया। इस दौरान उसने शारीरिक शोषण किया। बयान आईपीसी की धारा 366-ए, 376 और पोक्सो की धारा 4/5(ठ) दर्ज किया गया। 
 
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