सावधानः मोपका,चिल्हाटी स्थित जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक..एसडीएम का आदेश..नहीं होगी इन खसरा नम्बरों की खरीदी बिक्री..जमीन चोरों में हलचल..992 भी शामिल

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—मोपका क्षेत्र में जमीन खरीदन और बेचने वालों के लिए बुरी खबर है। एसडीएम तुलाराम भारद्वाज ने एक आदेश जारी कर मोपका और चिल्हाटी की कुछ चुनिन्दा जमीनों की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दिया है। मामले में अधिवक्ता प्रकाश सिंह शिकायत की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम बिलासपुर ने एक आदेश जारी कर जांच पूरी होने तक कुछ खसरा नम्बर की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दिया है। साथ ही जिला पंजीयन को पत्र लिखकर आदेश को गंभीरता से लेने के लिए भी कहा है।

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                 जानकारी देते चलें कि चिल्हाटी और मोपका में जमीन माफियों ने कई सरकारी जमीनों को दस्तावेज में हेरफेर और अधिकारियों से मिलीभगत कर बेच दिया है। इसी क्रम में अधिवक्ता प्रकाश सिंह ने कुछ 992 समेत कुछ जमीनों को लेकर शिकायत दर्ज कराया था। शिकायत के बाद कुछ अधिकारी और पटवारी के खिलाफ जांच भी चल रही है। बावजूद इसके जमीन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है।

                              मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम तुलाराम भारद्वाज ने आदेश जारी कर जिला पंजीयन को निर्देश दिया है कि मोपका और चिल्हाटी स्थित चुनिन्दा जमीनों की रजिस्ट्री ना करें। आदेश के अनुसार मोपका पटवारी हल्का 29 स्थित खसरा नम्बर 992  की जांच चल रही है। यह जमीन मुलतः शासकीय मद की है। निस्तार पत्र में खसरा 992 को बड़े झांड़ का जंगल बताया गया है।

           इसी तरह मोपका पटवारी हल्का में ही खसरा 845/1/ न और 845/1/झ भी शासकीय है। इसके अलावा  खसरा नम्बर 1859/1 चिल्हाटी स्थित 224/380 भी रिकार्ड में शासकीय जमीन है। बाटांकन भी गलत है। 

                       आदेश के अनुसार जांच पूरी होने और रिपोर्ट जाहिर होने तक बतायी गयी जमीनों की खरीदी बिक्री पर रोक रहेगी।

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