सदन में विधायक ने उठाया बिजली कटौती,बन्द का मुद्दा..सीएम का आया जवाब.गिनाए बन्द के कारण .लोखण्डी पंचायत ने 132 केव्ही का किया विरोध

BHASKAR MISHRA
4 Min Read
बिलासपुर—शहर में बिजली कटौती और बिजली बन्द होने का मुद्दा शैलेष पाण्डेय ने सदन में उठाया। मुख्यमंत्री ने जवाब में बिजली कटौती के किसी भी बात से इंकार किया। उन्होने इस दौरान बिजली बन्द होने के कारण भी बताए। सदन को यह भी बताया कि बिजली बन्द को लेकर 62 हजार 781 से अधिक शिकायतें मिली है।
 
                सीएम ने शैलेष पाण्डेय के एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि लोखण्डी में प्र्स्तावित 132 केव्ही विद्युत मण्डल का निर्माण किया जाना है। लेकिन  ग्राम पंचायत सभा ने निर्धारित स्थान पर जमीन 132 केव्ही स्टेशन को लेकर असहमति जाहिर किया है। ऐसी सूरत में जमीन की तलाश हो रही है। जमीन मिलने के बाद ही  शासकीय अनुमोदन और निविदा का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा।
 
               बुधवार को बिलासापुर शहर में बिजली कटौती और बिजली बन्द होने का मुद्दा सदन में  आया। नगर विधायक शैलेष पाण्डेय ने सवाल किया कि बिलासपुर शहर में बिजली लगातार  कटौती हो रही है। बिजली बंद होने की हजारों हाजर शिकायतें है। सदन जानना चाहता है कि कि 1 मार्च, 2022 से 30 जून, 2022 के बीच किन-किन कारणों से बिजली बंद हुई है?
 
          शैलेष पाण्डेय के सवाल पर  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि एक मार्च से 30 जून  2022 के बीच छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के नगर वृत्त बिलासपुर कार्यालय के क्षेत्रांतर्गत शहर में किसी भी प्रकार की बिजली कटौती नहीं हुई है। इस दौरान बिजली बंद होने की कुल 62 हजार 781 शिकायतें जरूर मिली है। बिजली बन्द होने के कई कारण भी हैं।
 
            आंधी तूफान और बारिश के चलते 33 के.व्ही, 11 के.व्ही. और  एल.टी. लाईनों में आकस्मिक व्यवधान के कारण  बिजली बन्द हुई है। ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण भी बिजली आपूर्ति में बाधाएं आयी है। आंधी तूफान और बारिश के कारण टीएमसी फ्यूज और डीओ फ्यूज जलने से भी बिजली बन्द हुई है। उपभोक्ताओं के सर्विस लाईनों, जंपरों या कट-आउट में परेशानी के कारण भी बिजली बन्द हुई है।
 
 132 केवीए सब स्टेशन की स्थापना
 
         शैलेष पाण्डेय के एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि बिलासपुर स्थित लोखण्डी में 132 के. व्ही. विद्युत सब स्टेशन निर्माण किया जाना है। निस्तार पत्रक और अधिकार अभिलेख में लोखण्डी स्थित चयनित जमीन पर छोटे झाड़ का जंगल” बताया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए जमीन के लिए अनुमति लिया जाना जरूरी है। जरूरी प्रक्रिया भी शुरू हुई। लेकिन ग्रामसभा लोखंडी ने निर्धारित जमीन पर सब स्टेशन निर्माण को लेकर असहमति जाहिर किया है। इसके कारण सब स्टेशन निर्माण के लिए जमीन की तलाश हो रही है। जमीन मिल जाने के बाद प्रशासकीय अनुमोदन और निविदा की कार्यवाही होगी। 

Join Our WhatsApp Group Join Now
close