जहरीली शराब के कारोबार में लिप्त लोगों को आजीवन कारावास या फांसी की सजा

Shri Mi
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भोपाल। मध्यप्रदेश की मंत्रिपरिषद ने आज उस महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक के मसौदे को स्वीकृति प्रदान कर दी, जिसमें जहरीली शराब के कारोबार में लिप्त पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यहां संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 को आगामी विधानसभा सत्र में लाने की मंजूरी प्रदान की गयी। संशोधन विधेयक में ही इस तरह के अपराध में दोषी पाए जाने वाले लोगों को आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।

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मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से कहा कि राज्य में अवैध शराब को लेकर बढ़ रहीं आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए संशोधन विधेयक 2021 को मंत्रिपरिषद ने अनुमति प्रदान कर दी। इसमें ‘हेरिटेज मदिरा’ की नयी श्रेणी भी जोड़ी गयी है।उन्होंने कहा कि अब ऐसी शराब, जिसके सेवन से किसी की जान चली जाती है, उसमें दोषी साबित होने पर संबंधित को आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है। अब तक ऐसे मामलों में 5 या 10 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं जुर्माने की राशि 10 लाख रुपयों से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गयी है।

राज्य में हाल ही में मंदसौर जिले में भी जहरीली शराब के सेवन से कम से कम छह लोगों की मृत्यु के समाचार आए हैं। इसके पहले उज्जैन और कुछ अन्य जिलों में भी जहरीली शराब के सेवन के कारण कम से कम दो दर्जन लोगों की मृत्यु के समाचार आए थे। इन सब घटनाओं के मद्देनजर विपक्ष सरकार पर काफी हमलावर हो गया था।दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि केवल कानून बनाने से माफिया कभी खत्म नहीं होगा। कानून का क्रियान्वयन बेहद आवश्यक है। सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति नजर आना चाहिए। कड़े कानून की बात तो बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार द्वारा वर्षों से की जा रही है, लेकिन प्रदेश में आज भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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