Lockdown-कंटेन्मेंट क्षेत्र के बाहर कुछ क्षेत्रो में गतिविधियों के लिये यहाँ छूट रहेगी

Shri Mi
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भोपाल।मध्यप्रदेश के भोपाल जिले में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं, जो 31 मई तक लागू रहेंगे।कलेक्टर पिथोड़े द्वारा जारी किए गए इन आदेशों में भोपाल शहर को मुख्यत: छह सेक्टर में विभाजित कर आवश्यक गतिविधियों को सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। इन छह सेक्टरों में कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अशासकीय कार्यालय 33 प्रतिशज स्टाफ के साथ खुल सकेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर इंडस्ट्री में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति रहेगी।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए

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कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर वाहन रिपेयरिंग या स्पेयर पार्ट्स की दुकान है सीमित संख्या में एसडीएम की अनुमति प्राप्त कर खोलने की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की इन सीटू निर्माण की अनुमति दी गई है। निर्माण श्रमिकों का कार्य स्थल पर या आसपास ही निवास करना अनिवार्य होगा।

राजधानी परियोजना प्रशासन , नगर निगम लोक निर्माण विभाग आदि का संधारण और निर्माण कार्य जैसे पेयजल, सीवेज, पेचवर्क, पार्क, गार्डन रोड इत्यादि का कार्य करने की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर कोचिंग संस्थानों को 33 प्रतिशत स्टाफ तक की उपस्थिति के साथ ऑनलाइन कोचिंग के लिए रिकॉर्डिंग करने की अनुमति रहेगी।

By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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